फरार चल रहीं एमएलसी और विधायक विजय मिश्र के कारोबारी पुत्र पर घोषित हो सकता है इनाम
गोपीगंज में रिश्तेदार का भवन कब्जा करने के मामले दर्ज मुकदमे में एमएलसी रामलली मिश्र और उनके कारोबारी पुत्र विष्णु मिश्र फरार चल रहे हैं।
भदोही, जेएनएन। गोपीगंज में रिश्तेदार का भवन कब्जा करने के मामले दर्ज मुकदमे में एमएलसी रामलली मिश्र और उनके कारोबारी पुत्र विष्णु मिश्र फरार चल रहे हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से दोनों लोगों के खिलाफ गैर जमानत वारंट जारी कर दिया है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है लेकिन कहीं पर सुराग नहीं लग पा रहा है। माना जा रहा है कि पुलिस शीघ्र ही इनाम घोषित कर सकती है।
गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के कौलापुर निवासी कृष्णमोहन तिवारी ने विधायक, एमएलसी और उनके कारोबारी पुत्र के खिलाफ भवन कब्जा करने, जबरिया चेक पर हस्ताक्षर करवाने और फर्म हड़पने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विधायक को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है जबकि एमएलसी और उनके कारोबारी पुत्र फरार चल रहे हैं। दोनों लोगों की अग्रिम जमानत प्रर्थना पत्र भी खारिज हो चुका है। सीजेएम कोर्ट से दोनों आरोपितों के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि यदि आरोपित समर्पण नहीं करते हैं तो पुलिस इनाम घोषित कर सकती है। इसके पहले पुलिस आरोपितों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी कर सकती है। वरिष्ठ अधिवक्ता हंसाराम शुक्ला का कहना है कि पुलिस उनके मुवक्किल को परेशान कर रही है। भूमि विवाद में इस तरह के अपराध दर्ज नहीं किए जाते हैं।