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मास्क, शारीरिक दूरी के उल्लंघन पर होगा दुकानदार का चालान, वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल का सख्त आदेश

अब सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर भी सख्ती बरती जाएगी। बसों टेंपो में अधिक सवारी बैठाने की छूट नहीं होगी। अब दुकानों पर कोई कर्मचारी या ग्राहक बिना मास्क या शारीरिक दूरी के नियम की अवहेलना करता दिखा तो दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होगी।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Wed, 14 Apr 2021 11:24 PM (IST)Updated: Wed, 14 Apr 2021 11:24 PM (IST)
मास्क, शारीरिक दूरी के उल्लंघन  पर होगा दुकानदार का चालान, वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल का सख्त आदेश
दुकानों पर कोई कर्मचारी या ग्राहक बिना मास्क या शारीरिक दूरी के नियम की अवहेलना करता दिखा तो कार्रवाई होगी।

वाराणसी, जेएनएन। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने कहा कि 100 बेड का आयुर्वेद चिकित्सालय गुरुवार से कोरोना एल-2 अस्पताल के रूप में कार्य करने लगेगा। अब सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर भी सख्ती बरती जाएगी। बसों, टेंपो में अधिक सवारी बैठाने की छूट नहीं होगी। अब दुकानों पर कोई कर्मचारी या ग्राहक बिना मास्क या शारीरिक दूरी के नियम की अवहेलना करता दिखा तो दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। दुकान बंद करा दी जाएगी। यदि कोई नियमों के पालन की बात नहीं मानता तो दुकानदार सामान न दें।

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कमिश्नर ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में बताया कि जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है। बावजूद इसके सतर्कता की दृष्टि से 600 ऑक्सीजन सिलेंडर का आर्डर दिया गया है। विकास भवन में स्थापित कोविड रिस्पांस सिस्टम के पांच मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे। लोग यहां भी समस्या बता सकेंगे, जिनका फौरी समाधान किया जाएगा।

उधर, कोरोना की चेन तोडऩे के लिए पुलिस कमिश्नर ए. सतीश गणेश भी आगे आए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम के 40, नगर निगम के 55 व सभी थानों की गाडिय़ां व 35 पीआरवी द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लगातार कोविड-19 गाइडलाइन के बारे में बताया जा रहा है। इंटरनेट मीडिया पर प्रकाशित होने वाली अफवाहों या फेक न्यूज की पुष्टि किए बिना फारवर्ड न करने की अपील की। बताया कि दवाओं की कालाबाजारी करने वालों और बीमारी की जांच में निर्धारित शुल्क से अधिक लेने पर कार्रवाई की जाएगी। दाह संस्कार में इस्तेमाल होने वाली लकडिय़ों की तय कीमत से अधिक लेने वालों पर कार्रवाई होगी। कोचिंग संस्थानों में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन न करने वाले संचालक भी कार्रवाई की जद में आएंगे। उन्होंने लोगों से अपने घरों में रहने व अति आवश्यक कार्यों के लिए ही घर से बाहर निकलने की अपील की।

एक से 13 अप्रैल तक हुई कार्रवाई

8335 चालान मास्क नहीं पहनने पर

4,14,950 रुपये जुर्माना लगाया गया

48 पर धारा 144 के उल्लंघन में कार्रवाई

10,050 वाहनों का चालान

29 वाहन सीज किए गए

979 वाहनों से 5,35,800 रुपये शमन शुल्क


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