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Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth : अभिलेख अपलोड करने के लिए छात्रों को अब दो दिनों का मौका

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आनलाइन काउंसिलिंग की प्रक्रिया जारी है। मेरिट के अनुसार स्नातक स्तर के दस पाठ्यक्रमों के अभ्यॢथयों को शैक्षिक व अन्य अभिलेख अपलोड करने के लिए 25 सितंबर तक का मौका दिया गया है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Thu, 23 Sep 2021 09:58 PM (IST)Updated: Thu, 23 Sep 2021 09:58 PM (IST)
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth : अभिलेख अपलोड करने के लिए छात्रों को अब दो दिनों का मौका
काशी विद्यापीठ में स्नातक दाखिले के लिए आनलाइन काउंसिलिंग की प्रक्रिया जारी

जागरण संवाददाता, वाराणसी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आनलाइन काउंसिलिंग की प्रक्रिया जारी है। मेरिट के अनुसार स्नातक स्तर के दस पाठ्यक्रमों के अभ्यॢथयों को शैक्षिक व अन्य अभिलेख अपलोड करने के लिए 25 सितंबर तक का मौका दिया गया है। ऐसे मेें अभ्यर्थियों के पास प्रमाणपत्र अपलोड करने के लिए अब दो दिनों का मौका और बचा हुआ है। दूसरी ओर अभ्यर्थी आय-जाति प्रमाणपत्र के चक्कर से साइबर कैफे से लगायत तहसील तक की दौड़ लगा रहे।

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काशी विद्यापीठ ने स्नातक व स्नातकोतर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने आय-जाति सहित अन्य प्रमाणपत्र समय बनवा लेने का सुझाव दिया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रमाणपत्र न होने पर आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग के अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस का लाभ न देने की चेतावनी दी है।

विभागीय स्तर पर होंगे मेरिट वाले पाठ्यक्रमों में दाखिला

मेरिट से होने वाले पाठ्यक्रमों में अभ्यर्थियों का दाखिला विभाग स्तर पर होगा। कुलसचिव डा. सुनीता पांडेय ने संकायाध्यक्षों व विभागाध्यक्षों से बीएससी (टेक्सटाइल्स एंड हैंडलूम), दो वर्षीय कन्नड़ पाठ्यक्रम, डिप्लोमा इन कर्मकांड, डिप्लोमा इन ड्रामा, सर्टिफिकेट इन योगा पाठ्यक्रमों में अभ्यॢथयों द्वारा अपलोड प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराने का निर्देश दिया है।

आनलाइन काउंसिलिंग के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

-शैक्षिक प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र

-ओबीसी के लिए एक अगस्त 2018 के बाद का जाति प्रमाणपत्र मान्य

-परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम होने पर एससी/एसटी के अभ्यर्थियों का फीस शून्य।

- विवाहित छात्राओं के लिए पिता के नाम का जाति प्रमाणपत्र व पति के नाम पर निवास व आय प्रमाणपत्र मान्य।

आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) संवर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय देना होगा सक्षम अधिकारी द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्गत प्रमाणपत्र।

- यूपी के स्थायी निवासी को ही मिलेगा आरक्षण का लाभ।

- स्कैन प्रति ही शैक्षिक अभिलेख व अन्य प्रमाणपत्र अपलोड करने का निर्देश।

- प्रमाणपत्रों का भौतिक सत्यापन व शुल्क जमा करने के बाद ही दाखिला मान्य।


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