मुख्तार अंसारी प्रकरण में बांदा जेल से नहीं जुड़ पाया लिंक, अब सुनवाई आठ जून को
मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर मामले की अब सुनवाई आठ जून को होगी। शुक्रवार को गैंगस्टर की विशेष अदालत एडीजे राम अवतार प्रसाद की कोर्ट में होने वाली वर्चुअल सुनवाई लिंक स्थापित नहीं होने से नहीं हो सकी। मुख्तार को जेल में आवश्यक सुविधा उपलब्ध हो रही है कि नहींं।
मऊ, जेएनएन। मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर मामले की अब सुनवाई आठ जून को होगी। शुक्रवार को गैंगस्टर की विशेष अदालत एडीजे राम अवतार प्रसाद की कोर्ट में होने वाली वर्चुअल सुनवाई लिंक स्थापित नहीं होने से नहीं हो सकी। उधर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने प्रकरण को एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित करने पर आपत्ति दर्ज कराई।
बांदा जेल में निरुद्ध सदर विधायक मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट प्रयागराज स्थानांतरित करने के विशेष शासकीय अधिवक्ता के आवेदन पर सुनवाई होनी थी। इस आवेदन पर गैंगस्टर की विशेष अदालत एडीजे राम अवतार प्रसाद ने वर्चुअल सुनवाई शुरू की किंतु बांदा जेल से लिंक स्थापित न हो पाने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। सदर विधायक के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने बताया कि बांदा जेल से अदालत ने आख्या तलब की थी कि मुख्तार अंसारी को जेल में आवश्यक सुविधा उपलब्ध हो रही है कि नहींं। आख्या न आने के कारण व वर्चुअल सुनवाई के लिए लिंक न मिलने के कारण मामले में सुनवाई आठ जून के लिए टाल दी गई। सदर विधायक के अधिवक्ता ने गैंगस्टर मामले को विशेष न्यायालय प्रयागराज भेजने के विशेष अभियोजक कृष्णशरण सिंह के आवेदन पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कहा कि अभी इस मामले में चार्जशीट अदालत नहीं आई है। मामले की विवेचना लंबित है। फर्जी असलहा लाइसेंस मामले में आरोपित आधा दर्जन लोगों के साथ सदर विधायक के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मामला दक्षिणटोला थाने में पंजीकृत है।
31 मई को बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्तार अंसारी की पेशी प्रभारी सीजेएम के समक्ष हुई थी। इसमें विधायक ने फिजियोथिरेपी कराने के लिए अदालत से गुहार लगाते हुए कमर दर्द आदि का हवाला दिया था। न्यायालय ने इसपर बांदा जेल अधीक्षक को चिकित्सकों की रिपोर्ट मय आख्या के साथ सात जून के लिए व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। यह मामला दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है।