Move to Jagran APP

कोरोना बंदी से जौनपुर हुआ मुक्त, सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें और बाजार

शासन के आदेश के बाद मंगलवार को जहां व्यापारी दुकान खोलने की तैयारी में जुटे रहे वहीं नियमों का पालन कराने को लेकर प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। सभी बाजार व दुकानें शारीरिक दूरी व मास्क के उपयोग के साथ सुबह सात से शाम सात बजे तक खुल सकेंगी।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Tue, 01 Jun 2021 06:32 PM (IST)Updated: Tue, 01 Jun 2021 07:19 PM (IST)
कोरोना बंदी से जौनपुर हुआ मुक्त, सुबह सात से शाम सात बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें और बाजार
जौनपुर में दुकानें सुबह सात से शाम सात बजे तक खुल सकेंगी।

जौनपुर, जेएनएन। कोरोना संक्रमितों की संख्या छह सौ से कम होने पर जिले को मंगलवार को कोरोना बंदी से छूट मिल गई। यह छूट आज यानि बुधवार से लागू होगी। सभी बाजार व दुकानें शारीरिक दूरी व मास्क के उपयोग के साथ सुबह सात से शाम सात बजे तक खुल सकेंगी। ऐसे में व्यापारियों व लोगों ने राहत की सास ली। हालांकि शनिवार व रविवार की साप्ताहिक बंदी के साथ शाम सात से सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा।

loksabha election banner

शासन के आदेश के बाद मंगलवार को जहां व्यापारी दुकान खोलने की तैयारी में जुटे रहे वहीं नियमों का पालन कराने को लेकर प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। अब प्रदेश के 64 जिले ऐसे होंगे जिन्हें कोरोना बंदी से राहत मिली है, शेष 11 जिले में 600 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस होने पर वहां कोरोना बंदी रहेगी। मंगलवार को जिन तीन जिलों को छूट मिली है उसमें जौनपुर, गाजीपुर, लखीमपुर खीरी शामिल है।

कोचिंग संस्थान व जिम रहेंगे बंद

जिले में कोचिंग संस्थान, सिनेमा हाल, जिम, स्वीमिंग पुल और क्लब बंद रहेंगे। पांच दिन तक खुलने वाली दुकानों पर कोरोना प्रोटाेकाल का कड़ाई से अनुपालन करना होगा। दुकान और बाजार के साथ सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता व दो गज की दूरी और सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति रहेगी। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद और खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता के साथ रहने की अनुमति होगी। इसके अलावा शवयात्रा में कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।

वाहन पर बैठने का भी नियम

आटो रिक्शा, बैटरी चालित ई-रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति, जबकि चार पहिया वाहनों में केवल चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी। अंडे, मांस व मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई के साथ बंद स्थान पर या ढंककर बेचने की अनुमति होगी। खुले में बिक्री पर रोक रहेगी। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके अलावा हाईवे के किनारे ढाबे, ठेले-खोमचे वालों को खोलने की अनुमति रहेगी। औद्योगिक संस्थान खुलेंगे। इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने पहचान पत्र या इकाई के प्रमाण-पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति रहेगी।

नियमों का उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी

कोविड-19 के नियमों के साथ जिले में कोरोना बंदी को खत्म किया जाता है। व्यापारियों के साथ एक दिन पहले हुई बैठक में दो गज की दूरी, दुकानों के बाहर घेरा बनाने, सैनिटाइजर व मास्क लगाते हुए दुकान खोलने पर सहमति बनी है। साप्ताहिक बंदी में पूरे जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

-मनीष कुमार वर्मा, जिलाधिकारी।

मंदी से जूझ रहे बाजार में जान आएगी

कोरोना संक्रमण के चलते लंबे समय से बंद रेस्टोरेंट का व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हो गया था। उम्मीद है कि जिस तरह से जिला प्रशासन के प्रयास से कोरोना संक्रमण के मामले एकदम से कम हुए हैं, उससे निश्चित रूप से एक बार फिर लोग कोरोना नियमों का पालन करते हुए बाजार में आएंगे। जिससे मंदी से जूझ रहे बाजार में जान आएगी।

-आशीष उपाध्याय, तड़का रेस्टारेंट, सिविल लाइंस।

हालात सामान्य होने पर टूट चुकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना होगा

शासन की गाइड लाइन का पालन करते हुए मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर का प्रयोग करते हुए दुकान खोले जाएंगे। जिससे संक्रमण न फैलने पाए। साथ ही ग्राहकों से अपेक्षा करते हैं कि वह भी मास्क लगाकर बाजारों में निकलें। अब हालात सामान्य होने पर टूट चुकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना होगा।

-विनीत सेठ, स्वर्ण व्यवसायी, कोतवाली।

दुकानों के बाहर गोल घेरा बनाया जाएगा

कोरोना संक्रमण कम होने पर जिला प्रशासन की तरफ से शासन की गाइड लाइन पर दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। इसमें कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए व्यापार चलाना है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए दुकानों के बाहर गोल घेरा बनाया जाएगा।

-पंकज जंडवानी, कपड़ा व्यापारी, पंजाबी मार्केट।

व्यापारी मानक को ध्यान में रखकर व्यापार करेंगे

जिस तरह पिछले कोविड के बाद शासन की गाइड लाइन के तहत कोरोना नियमों का पालन करते हुए दुकानें खोली गई थीं। इस बार भी सभी व्यापारी मानक को ध्यान में रखकर व्यापार करेंगे। व्यापारियों के साथ ग्राहक भी जागरूकता का परिचय दें, जिससे इस महामारी को फैलने से रोका जा सके।

-राधेरमण जायसवाल, अहियापुर, टेंट व्यवसायी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.