बिना आधार के नहीं मिलेगा आयकर रिफंड
वाराणसी : सरकार ने आयकरदाताओ की सहूलियत के लिए पैन से आधार लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ा
वाराणसी : सरकार ने आयकरदाताओ की सहूलियत के लिए पैन से आधार लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब 31 मार्च 2018 तक पैन से आधार जोड़ा जा सकेगा। इससे पहले पैन से आधार जोड़ने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2017 थी।
सरकार ने यह कदम करदाताओं को आधार से लिंक करने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए उठाया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अब भी काफी करदाता पैन से अपना आधार नंबर लिंक नहीं कर पाए हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 यानी कर निर्धारण वर्ष 2017-18 का इनकम टैक्स रिटर्न विवरणी आधार से लिंक करने के बाद ही दाखिल करनी चाहिए। बिना आधार से लिंक किए अगर कोई आयकर विवरणी दाखिल करता है तो उसे अपने पैन को आधार नंबर से 31 मार्च 2018 तक हर हाल में लिंक कर देना पड़ेगा। अन्यथा उसकी आयकर विवरणी अमान्य होगी। ऐसे सभी कर दाताओं को रिफंड भी तभी मिलेगा जब उनका पैन आधार से लिंक हो जाएगा। सीए जय प्रद्धवानी के अनुसार कर दाताओं के हित में है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करें। तय समय के पूर्व ही पैन को आधार से लिंक करा लें।