वाराणसी में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आय प्रमाण पत्र बना रोड़ा, मिलेगी 30 हजार की सहायता
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत नियमतः वही पात्र हो सकते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हों साथ ही वार्षिक आय48 हजार से अधिक न हो। उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच हो। इसके साथ ही घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य हो।
वाराणसी, जेएनएन। कोविड से अब तक हुई मौत के मामले में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से किसी परिवार को लाभान्वित नहीं किया जा सका है। हालांकि लेखपाल पिछले एक सप्ताह से ऐसे परिवारों की तलाश में जुटे हैं। तहसील सदर, पिंडरा व राजातालाब तहसील से लगभग 100 के आसपास लोगों को चिहिन्त किया गया है। हालांकि कई इस योजना की जद में नहीं आ पा रहे हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत नियमतः वही पात्र हो सकते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हों, साथ ही वार्षिक आय48 हजार से अधिक न हो। उम्र 18 से 59 वर्ष के बीच हो। इसके साथ ही घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य हो। लेखपालों का कहना है कि किसी को भी इस योजना से लाभान्वित नहीं कराया जा सकता है। किसी की मदद नियमो की अनदेखी करके नहीं की जा सकती है। छोटी सी चूक में नौकरी गवानी पड़ सकती है।
अधिकारी आज सहायता के लिए निर्देश दे रहे हैं । जब कोई शिकायत करेगा तो यही जांच कराने के निर्देश देंगे। जांच में गड़बड़ी मिली तो कार्रवाई तय है। आय प्रमाण पत्र जारी करना सबसे बड़ा रोड़ा है। गलत जारी हुआ तो कार्रवाई तय है। दूसरी तरफ इस योजना का नोडल यानी जिला समाज कल्याण विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि सब कुछ ऑनलाइन है। इस योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने हैं। रॉजस्व विभाग की ऐसे लोगों के फार्म भरवाने की जिम्मेदारी दी गई है। दस्तावेज की गड़बड़ी के लिए लाभार्थी के साथ लेखपाल भी जिम्मेदार होंगे। इसलिए वह स्वयं जांच पड़ताल कर दायरे में आने वाले लोगों का आय प्रमाण पत्र भी बनवा रहे हैं। आधा दर्जन लोगो का फार्म भी भरा जा चुका है। धनराशि भी शीघ्र खाते में आ जाएगी।
30 हजार की सहायता
राष्ट्रीय पारिवारिक योजना में पात्र लोगो को तत्काल 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है ताकि बीच में बंदरबांट न हो।