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वाराणसी के होटल में रेव पार्टी के वाॅयरल वीडियो के बाद डीएम के आदेश पर सात दिन के लिए होटल सील

कोविड-19 के आवश्यक प्रोटोकाल उलंघन के मामले में होटल के विरुद्ध थाना कैण्ट में धारा-269 270 271 एवं महामारी अधिनियम 1997 की धारा-3 में अभियोग पंजीकृत कराया जा चुका है। कथि‍त रेव पार्टी का वायरल वीडियो ट्वीट किया था।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Sat, 05 Jun 2021 10:50 PM (IST)Updated: Sun, 06 Jun 2021 01:11 AM (IST)
वाराणसी के होटल में रेव पार्टी के वाॅयरल वीडियो के बाद डीएम के आदेश पर सात दिन के लिए होटल सील
होटल में रेव पार्टी के वाॅयरल वीडियो के बाद सात दिन के लिए होटल सील

वाराणसी, जेएनएन। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कोविड-19 के संक्रमण के दौरान जारी कोविड प्रोटोकाल के बावजूद होटल कम्फर्ट इन, कैंटाेमेंट में कतिपय व्यक्तियों की ओर से बिना अनुमति पार्टी आयोजित किए जाने को गंभीरता से लि‍या है। साथ ही इस मामले में 12 जून तक होटल को सील करने का आदेश दिया है। कोविड-19 के आवश्यक प्रोटोकाल उलंघन के मामले में होटल के विरुद्ध थाना कैण्ट में धारा-269, 270, 271 एवं महामारी अधिनियम 1997 की धारा-3 में अभियोग पंजीकृत कराया जा चुका है। बताया जा रहा है कि आइपीएस अतिताभ ठाकुर ने उक्‍त होटल कथि‍त रेव पार्टी का वायरल वीडियो ट्वीट किया था। इस मामले में चार जून को ही पुलिस ने फौरी कार्रवाई भी की थी।

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जिलाधिकारी ने कोवि‍ड महामारी के प्रतिबंधों काे जानबूझ कर उल्लंघन करने, होटल में रात्रि में प्रतिबंधित समय में बहुत से गेस्ट को एक कमरे में एकत्र‍ित कर इन लोगों के साथ होटल के स्‍टॉफ की जान को जोखिम में डालने, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सेनिटाइजेशन आदि का पालन न कराने की जिम्मेदारी होटल प्रबंधन की ओर से निभाने में लापरवाही को देखते हुए नोटिस जारी कर सात दिन में कारण स्‍पष्‍ट करने का निर्देश दिया है। जारी नोटिस में पूछा है कि इस लापरवाही के लिए क्‍यों न होटल के पंजीयन को निरस्त करते हुए इसके संचालन को प्रतिबंधित कर दिया जाए। जिलाधिकारी ने नोटिस अवधि सात दिन के लिए भविष्य में राज्य एवं प्रशासन के प्रतिबंधात्‍मक आदेशो का उलंघन न हो सके, इसलिए उक्‍त होटल के संपूर्ण परिसर को 12 जून तक सील और समस्त व्यवसाय से प्रतिबन्धित करने का आदेश दिया है।

जन्मदिन पर पार्टी के लिए होटल में दो कमरा बुक कराया था

पूर्व आइपीएस अमिताभ ठाकुर ने छावनी क्षेत्र स्थित होटल कम्फर्ट इन में कथित रेव पार्टी का एक वायरल वीडियो ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कार्रवाई की मांग की। इस मामले में कैंट पुलिस ने जांच के बाद होटल मैनेजर अश्वनी, आयोजक अमन व आकाश समेत 16 लोगों के खिलाफ महामारी अधिनियम सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है।इस संबंध में एसीपी कैंट अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें कुछ युवा गत बुधवार की रात पार्टी कर रहे हैं। नदेसर चौकी प्रभारी टुन्नू सिंह की तहरीर पर इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तहरीर के मुताबिक दशाश्वमेध थानांतर्गत पांडेय हवेली निवासी अमन छुगानी ने अपने भाई आकाश छुगानी के जन्मदिन पर पार्टी के लिए होटल में दो कमरा बुक कराया था। पार्टी में आयोजक के दोस्त शामिल थे। जांच में पाया गया कि सभी ने कोविड - 19 गाइड लाइन का उल्लंघन किया गया।


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