जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने तलब की रिपोर्ट, वाराणसी के पक्का महाल क्षेत्र में जिला प्रशासन ने बंद कर दिए कई मार्ग
वाराणसी के पक्का महाल क्षेत्र में रहने वालों को आने-आने में हो रही परेशानी को देखते हुए एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। जिला प्रशासन और पुलिस से पूछा है कि किस आधार पर थ्री व्हीलर चार पहिया वाहनों का आवागमन रोका है।
वाराणसी [जेपी पांडेय]। पक्का महाल क्षेत्र में रहने वालों को आने-आने में हो रही परेशानी को देखते हुए एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन और पुलिस से पूछा है कि किस आधार पर आस-पास क्षेत्रों में थ्री व्हीलर और चार पहिया वाहनों का आवागमन रोका है। हाईकोर्ट के शासकीय अधिवक्ता ने 12 फरवरी यानी शुक्रवार तक रिपोर्ट भेजने को कहा है। जिला प्रशासन ने आनन-फानन तीन सदस्यीय समिति गठित करते हुए रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। वहीं, शासकीय अधिवक्ता को प्राथमिक सूचना भेजने का निर्देश दिया है।
मैदागिन से गोदौलिया मार्ग पर दिन भर जाम लगने, यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन ने इस मार्ग पर थ्री व्हीलर और चार पहिया वाहनों का आवागमन पूरी तरह से रोक दिया है। सिर्फ अधिकारियों, वीवीआइपी और पास वाहन ही उस मार्ग पर जाते हैं। गोदौलिया चौराहा से दशाश्वमेध घाट तथा काल भैरव चौराहा से मंदिर की तरफ जाने वाले मार्ग पर भी थ्री व्हीलर और चार पहिया वाहनों को रोक दिया गया है। अन्य मार्गों से भी इन वाहनों को रोके जाने पर विनय कुमार चौधरी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। उन्होंने क्षेत्रीय लोगों की समस्याओं को रखा है। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब किया है। शासकीय अधिवक्ता विकास चंद्र त्रिपाठी ने नौ फरवरी को जिला प्रशासन को पत्र लिखकर रिपोर्ट देने को कहा है।
इन लोगों को बनाया पार्टी
प्रमुख सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक।
ये होंगे कमेटी के सदस्य
नगर आयुक्त, वाराणसी विकास प्राधिकरण सचिव और पुलिस अधीक्षक यातायात
प्राथमिक सूचना से अवगत कराने के साथ ही मोहलत मांगी गई है
हाईकोर्ट को प्राथमिक सूचना से अवगत कराने के साथ ही मोहलत मांगी गई है। इसके लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। जल्द ही कमेटी की रिपोर्ट हाईकोर्ट भेज दी जाएगी। वाद व पूरे मामले को देखने के लिए अपर जिलाधिकारी राजस्व व प्रभारी अधिकारी को कहा गया है।
-कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी।