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मुख्तार अंसारी के मुकदमे को विशेष अदालत भेजने की दरख्वास्त पर सुनवाई टली, आवेदन पर सुनवाई अब 31 मई को

बांदा जेल में निरुद्ध सदर विधायक मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर के मुकदमे को विशेष अदालत भेजने की दरख्वास्त पर सुनवाई न्यायालय ने टाल दी गई है। अंसारी के अधिवक्ता को आवेदन की प्रति आपत्ति हेतु उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।आवेदन पर सुनवाई अब 31 मई को होगी।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Wed, 26 May 2021 05:18 PM (IST)Updated: Wed, 26 May 2021 05:18 PM (IST)
मुख्तार अंसारी के मुकदमे को विशेष अदालत भेजने की दरख्वास्त पर सुनवाई टली, आवेदन पर सुनवाई अब 31 मई को
मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर के मुकदमे को विशेष अदालत भेजने की दरख्वास्त पर सुनवाई न्यायालय ने टाल दी गई है।

मऊ, जेएनएन। बांदा जेल में निरुद्ध सदर विधायक मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर के मुकदमे को विशेष अदालत भेजने की दरख्वास्त पर सुनवाई न्यायालय ने टाल दी गई है। गैंगस्टर की विशेष अदालत एडीजे राम अवतार प्रसाद ने आरोपी मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता को आवेदन की प्रति आपत्ति हेतु उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। आवेदन पर सुनवाई अब 31 मई को होगी।

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विशेष शासकीय अधिवक्ता कृष्णशरन सिंह ने अदालत में आवेदन कर उनके मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट प्रयागराज स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। सदर विधायक मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने बताया कि जेल से अदालत ने आख्या तलब की थी कि सदर विधायक को जेल में आवश्यक सुविधा उपलब्ध हो रही है कि नहीं। दूसरी ओर उन्होंने गैंगस्टर मामले को विशेष न्यायालय प्रयागराज भेजने के विशेष अभियोजक के आवेदन पर आपत्ति प्रस्तुत की। कहा कि अभी इस मामले मे चार्जशीट अदालत नहीं आई है। मामले की विवेचना लंबित है। इसलिए उक्त आवेदन पोषणीय नहीं है। बता दें कि फर्जी असलहा लाइसेंस मामले में आरोपित आधा दर्जन लोगों के साथ सदर विधायक के विरुद्ध गैंगस्टर का मामला दक्षिण टोला थाने मे पंजीकृत है।

मुख्तार अंसारी ने फिजियोथिरेपी के लिए लगाई अदालत से गुहार

सदर विधायक मुख्तार अंसारी की बुधवार को वीडियो कांंफ्रेसिंग से जिला कारागार बांदा से पेशी प्रभारी सीजेएम प्रीति भूषण के सामने कराई गई। इस दौरान मुख्तार अंसारी ने अदालत से गुहार लगाई कि डाक्टरों की सलाह के वावजूद जेल प्रशासन फिजियोथिरेपी नहीं करा रहा है जबकि उसके कमर व रीढ़ में दर्द हमेशा रहता है। इस पर अलालत ने जेल अधीक्षक बांदा को डाक्टरों के निर्देश के अनुसार थिरेपी कराने का निर्देश दिया। सदर विधायक के अधिवक्ता दारोगा सिह ने कहा कि इस बाबत आवेदन भी दिया गया है और अदालत के निर्देश के बावजूद सरकार के दबाव में उचित सुविधाएं भी नहीं दी जा रही है। प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस मामले में अगली पेशी 31 मई की तारीख मुकर्रर की है। बता दें कि सदर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने लेटर पैड पर आधा दर्जन लोगों को असलहा लाइसेंस हेतु डीएम से अनुशंसा की थी। इनका पता दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का अंकित था। जांच उपरांत सभी के पते फर्जी पाए गए थे। उसी मामले व अन्य मामलों में विधायक मुख्तार अंसारी बांदा जेल में निरुद्ध हैं।


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