Move to Jagran APP

Gyanwapi Mosque : अंजुमन इंतजामिया और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई टली

ज्ञानवापी मामले में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से दाखिल निगरानी याचिका पर सोमवार को सुनवाई टल गई। जिला जज डा.अजय कृष्ण विश्वेश के अवकाश पर रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।

By Abhishek SharmaEdited By: Published: Mon, 06 Sep 2021 04:50 PM (IST)Updated: Mon, 06 Sep 2021 04:50 PM (IST)
Gyanwapi Mosque : अंजुमन इंतजामिया और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई टली
सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की अगली तिथि हुई मुकर्रर।

वाराणसी, जेएनएन। ज्ञानवापी मामले में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से दाखिल निगरानी याचिका पर सोमवार को सुनवाई टल गई। जिला जज डा.अजय कृष्ण विश्वेश के अवकाश पर रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। निगरानी याचिका पर सुनवाई के लिए अब 13 अक्टूबर की तिथि मुकर्रर की गई है। सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक)आशुतोष तिवारी के निर्णय के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जिला जज की अदालत में निगरानी याचिका दायर कर रखा है। इस मामले में सोमवार को सुनवाई होनी थी, मगर अवकाश पर होने की वजह से सुनवाई की अगली तारीख 13 अक्‍टूबर मुकर्रर कर दी गई।  

loksabha election banner

वर्ष 1991 में प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वरनाथ तथा अन्य पक्षकारों ने ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण तथा हिंदुओं को पूजा पाठ करने के अधिकार देने को लेकर मुकदमा दायर किया था। सुनवाई के दौरान सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड तथा अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से मुकदमे की सुनवाई करने के सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) न्यायालय के क्षेत्राधिकार को चुनौती दी गई। इनकी ओर से दलील दी गई थी कि वक्फ न्यायाधिकरण के गठन के बाद उक्त मामले की सुनवाई का सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) की अदालत को क्षेत्राधिकार नहीं है। इस पर वादी पक्ष की ओर से आपत्ति जताई गई कि उक्त विवादित परिसर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वरनाथ मंदिर का अंश है।

सिविल जज ने दोनों पक्षकारों की बहस सुनने तथा नजीरों के अवलोकन के पश्चात् 25 फरवरी 2020 को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड तथा अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की चुनौती को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि मुसलमानों के मध्य विवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार वक्फ न्यायाधिकरण को है जबकि गैर मुस्लिम के स्वाामत्व की सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल कोर्ट को है। इस लिहाज से सोमवार की सुनवाई टलने के बाद अब मामले की अगली तारीख अगले माह हो गई है। 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.