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ज्ञानवापी - विश्वनाथ मंदिर में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की याचिका पर सुनवाई 18 सितंबर को

ज्ञानवापी -विश्वनाथ मंदिर परिसर मामले को लेकर दाखिल मुकदमे की सुनवाई करने के क्षेत्राधिकार को लेकर दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर 18 सितंबर को सुनवाई होगी।

By Abhishek SharmaEdited By: Published: Fri, 11 Sep 2020 05:44 PM (IST)Updated: Fri, 11 Sep 2020 05:44 PM (IST)
ज्ञानवापी - विश्वनाथ मंदिर में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की याचिका पर सुनवाई 18 सितंबर को
ज्ञानवापी - विश्वनाथ मंदिर में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की याचिका पर सुनवाई 18 सितंबर को

वाराणसी, जेएनएन। ज्ञानवापी -विश्वनाथ मंदिर परिसर मामले को लेकर दाखिल मुकदमे की सुनवाई करने के क्षेत्राधिकार को लेकर दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर 18 सितंबर को सुनवाई होगी। सिविल जज (सीनियर डिवीजन-फास्टट्रैक) के फैसले के खिलाफ प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से जिला जज उमेशचंद्र शर्मा की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई है।

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अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने उक्त मामले की सुनवाई करने के सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार को चुनौती दी थी, जिसे सिविल जज (सीनियर डिवीजन-फास्टट्रैक) ने 25 फरवरी को खारिज कर दिया था। इस पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के लिए जिला जज ने 11 सितंबर की तिथि मुकर्रर की थी।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से अधिवक्ता तौहिद खान उपस्थित हुए। उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए पुनरीक्षण याचिका की प्रति देने की अदालत से प्रार्थना की। अदालत ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अग्रिम सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तिथि मुकर्रर कर दी।

बता दें कि प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वरनाथ की ओर से हरिहर पांडेय तथा अन्य पक्षकारों ने ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण तथा हिंदुओं को पूजा-पाठ करने का अधिकार देने आदि को लेकर वर्ष 1991 में मुकदमा दायर किया था। इस मामले में वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी ने ज्ञानवापी परिसर स्थित तथाकथित विवादित स्थल का भौतिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से भारतीय सर्वेक्षण विभाग से रडार तकनीक सर्वेक्षण कराने की सिविल जज (सीनियर डिवीजन-फास्टट्रैक) की अदालत मे अपील कर रखी है। इस अपील का निस्तारण होना है। इस मामले में अब सुनवाई के लिए अगली तिथि 18 सितंबर की मुकर्रर की गई है।


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