वाराणसी में गंगा घाट और सार्वजनिक पार्क चार बजे के बाद रहेंगे बंद, लापरवाही मिलने पर होगी कार्रवाई
गंगा घाट और पार्कों में शाम चार बजे के बाद जाने पर पूरी तरह से रोक होगी। इसमें केवल आरती के आयोजक व उनके न्यूनतम आवश्यक अर्चक घाट पर स्थित घरों के सदस्य नाविक नाव से यात्रा करने वाले पर्यटक इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
वाराणसी, जेएनएन। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिहाज से अब समस्त पार्कों, स्टेडियम व घाटों पर जाना शाम चार से सुबह छह बजे तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। घाट पर केवल आरती आयोजक, अर्चक, घाटवासी, नाविक, नाव यात्री पर्यटक इस बंदिश से मुक्त रहेंगे। हालांकि उन्हें नाव से उतरने के साथ घाट छोडऩा होगा। अंतिम संस्कार के लिए आने वालों को भी प्रतिबंध से छूट रहेगी। कोरोना संक्रमण की तेज गति को देखते हुए डीएम कौशल राज शर्मा ने रविवार रात यह आदेश जारी किया। इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है।
मास्क को लेकर बढ़ी सख्ती
कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिहाज से मास्क और शारीरिक दूरी के नियम का पालन को लेकर सख्ती की गई है। इसका उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम के जुर्माना लगाने की कार्रवाई तेज की जाएगी। इसके लिए अधिकारियों- कर्मचारियों को निर्देश भी दिए गए हैैं।
हाल में आयोजन पर 50 और बाहर 100 से अधिक जुटान नहीं
सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अब खुले में 100 और बंद हाल में 50 से अधिक लोगों की जुटान नहीं हो सकेगी। पहले यह संख्या क्रमश: 200 व 100 थी। इसके लिए समय सुबह छह से रात नौ बजे तक ही होगा। मॉस्क, शारीरिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर व हैंड वाश अनिवार्य रहेगा।
धर्म स्थलों में भी रात नौ से सुबह छह बजे तक प्रतिबंध
रात्रि कर्फ्यू के नियम के तहत रात नौ से सुबह छह बजे तक घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित है। यह प्रतिबंध धार्मिक स्थलों पर भी लागू रहेगा। जनसामान्य रात नौ बजे के बाद धार्मिक स्थलों के आसपास या उसके अंदर नहीं जा सकेंगे।
बिना पास विकास प्राधिकरण में प्रवेश प्रतिबंधित
कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे को देखते हुए सरकारी कार्यालयों में सख्ती शुरू हो गई है। अधिकांश विभाग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराना शुरू करा दिए हैं। विकास प्राधिकरण में अब बिना पास बनवाये प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके लिए वीडीए वीसी ने सख्ती करते हुए कड़ा निर्देश जारी किया है। कहना है कि ऐसा होने से जो भी वीडीए में आएगा उसे कोरोना होने की स्थिति में चिन्हित किया जा सकेगा। वहीं, उन्होंने हर कर्मचारी को मॉस्क पहनने की सख्त हिदायत दी है।
निर्देश जारी किया है कि अगर कोई कर्मचारी बिना मॉस्क का मिलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्य गेट पर हाथ को सैनिटाइजेशन करने और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है। उधर, नगर निगम भी इसको लेकर सख्त हो गया है। नगर निगम मुख्यालय से लेकर सभी अनुभाग अधिकारियों व जोनल कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। वहीं कार्यालय आने वाले सभी फरियादियों के हाथ को सैनिटाइज करते हुए मॉस्क के साथ ही प्रवेश मिल रहा है।