पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी का वाराणसी की एंटी करप्शन कोर्ट में सरेंडर
मायावती सरकार में उच्च शिक्षामंत्री रहे राकेशधर त्रिपाठी ने आज वाराणसी की एंटी करप्शन कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अगस्त में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।
वाराणसी (जेएनएन)। काली कमाई के आरोपी पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी ने वाराणसी की एंटी करप्शन कोर्ट में किया सरेंडर। यूपी में कुछ सालों पहले रही मायावती सरकार में सूबे के उच्च शिक्षामंत्री रहे राकेशधर त्रिपाठी ने आज अपने खिलाफ वाराणसी की एंटी करप्शन कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इससे पहले अगस्त में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी की एंटी करप्शन स्पेशल कोर्ट द्वारा राकेशधर त्रिपाठी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।
यूपी के पूर्व मंत्री राकेश धर के खिलाफ गैर जमानती वारंट
राकेशधर के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति रखने और भ्रष्टाचार का मुकदमा 2013 में इलाहाबाद के मुट्ठीगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया था। इस मामले की जांच सतर्कता विभाग द्वारा की गई थी। जांच में सतर्कता विभाग ने राकेशधर को आय से अधिक सम्पत्ति रखने का दोषी पाया। उनके पास 122 करोड़ रुपये की सम्पत्ति पायी गयी जबकि उनकी आय वर्ष 2011-13 के बीच 45 लाख रूपये थी। आरोप है कि यह रकम उन्होंने मंत्री रहते हुए कमाई थी।
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सतर्कता विभाग ने अपनी रिपोर्ट शासन के पास भेजी। शासन ने इसे अभियोजन स्वीकृति के लिए राज्यपाल के समक्ष भेजा। राज्यपाल ने इसी साल पंद्रह फरवरी को अभियोजन चलाने की मंजूरी दे दी थी। इसके बाद सतर्कता विभाग ने इस मामले में वाराणसी की एंटी करप्शन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
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