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मऊ के Greenland में मुख्तार गिरोह के दो मकानों समेत पांच निर्माण ध्वस्त, अतिक्रमण कर बनाई गई थीं इमारतें

शनिवार को जिला प्रशासन ने सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश से नगर में तमसा नदी के किनारे ग्रीन स्टेट में बने उनके गिरोह के दो लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलवा दिया। ध्वस्त किए गए इन मकानों की कीमत 90-90 लाख यानि कुल 1.80 करोड़ रुपये आंकी गई थी।

By Abhishek SharmaEdited By: Published: Sun, 08 Nov 2020 08:50 AM (IST)Updated: Sun, 08 Nov 2020 10:44 AM (IST)
मऊ के Greenland में मुख्तार गिरोह के दो मकानों समेत पांच निर्माण ध्वस्त, अतिक्रमण कर बनाई गई थीं इमारतें
ध्वस्त किए गए इन मकानों की कीमत 90-90 लाख यानि कुल 1.80 करोड़ रुपये आंकी गई थी।

मऊ, जेएनएन। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के क्रम में शासन-प्रशासन की नजर सदर विधायक मुख्तार अंसारी के गिरोह आइएस-191 पर टेढ़ी है। पूर्वांचल से लगायत प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक उनकी, उनके परिवार की और संबंधियों की अवैध संपत्ति को नेस्तनाबूद करने का अभियान जारी है। इसी क्रम में शनिवार को जिला प्रशासन ने सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश से नगर में तमसा नदी के किनारे ग्रीन स्टेट में बने उनके गिरोह के दो लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलवा दिया। ध्वस्त किए गए इन मकानों की कीमत 90-90 लाख यानि कुल 1.80 करोड़ रुपये आंकी गई थी। इनके साथ ही बंधे पर बनी तीन अन्य लोगों की चहारदीवारी भी ध्वस्त कर दी गई।

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 नगर मजिस्ट्रेट जेएन सचान के आदेश के अनुपालन में उनके नेतृत्व में भारी पुलिस बल  के साथ थाना पहुंचे प्रशासन ने कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्रीन लैंड में बंधा रोड पर बने दो अवैध भवनों को ध्वस्त करा दिया। इस दौरान बंधे पर दूर से तमाशा देखने के लिए काफी लोग मौजूद थे। आरोप है कि मुख्तार अंसारी गिरोह के नजदीकी नगर के मलिक ताहिरपुरा निवासी अब्दुल सकूर के पुत्र मकसूद अहमद व इश्तियाक के पुत्र इरशाद अहमद द्वारा तमसा नदी के किनारे बंधा रोड ग्रीनलैंड की जमीन पर एक-एक अवैध दोमंजिला मकान बनवाया गया था। इसके संबंध में बीते 17 मार्च व 27 अगस्त को ध्वस्तीकरण आदेश पारित हुआ था।

इस आदेश के विरुद्ध दोनों कब्जाधारक कलेक्टर/नियंत्रक प्रधिकारी के न्यायालय में अपील किए। इसे कलेक्टर/नियंत्रक प्रधिकारी द्वारा 31 अक्टूबर को निरस्त कर दिया गया। साथ ही ध्वस्तीकरण हेतु आरबीओ एक्ट की धारा 10 के तहत आदेश पारित किया गया था। इसी आदेश के अनुपालन में दोनों मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इनके साथ ही पहले से अतिक्रमण के रूप में चिह्नित तीन अन्य लोगों के कब्जे को दिखाने वाली चहारदीवारी को भी प्रशासन ने ध्वस्त करा दिया।


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