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जौनपुर में सपा नेता समेत छह के खिलाफ धोखाधड़ी का एफआइआर, भाजपा नेता की तहरीर पुलिस ने की कार्रवाई

लाइन बाजार थाना पुलिस ने सपा नेता व गुलाबी देवी महाविद्यालय सिद्दीकपुर के प्रबंधक लालचंद्र यादव लाले समेत छह के विरुद्ध जालसाजी व धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला भू अभिलेखों में कूटरचना कर कबीर मठ कोहड़ा की 30 से 40 बीघा जमीन हड़पने का है।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Tue, 14 Sep 2021 07:55 AM (IST)Updated: Tue, 14 Sep 2021 07:55 AM (IST)
जौनपुर में सपा नेता समेत छह के खिलाफ धोखाधड़ी का एफआइआर, भाजपा नेता की तहरीर पुलिस ने की कार्रवाई
सपा नेता समेत छह के खिलाफ धोखाधड़ी का एफआइआर

जागरण संवाददाता, जौनपुर। लाइन बाजार थाना पुलिस ने सपा नेता व गुलाबी देवी महाविद्यालय सिद्दीकपुर के प्रबंधक लालचंद्र यादव लाले समेत छह के विरुद्ध जालसाजी व धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला भू अभिलेखों में कूटरचना कर कबीर मठ कोहड़ा की 30 से 40 बीघा जमीन हड़पने का है। यह कार्रवाई सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के सोनिकपुर गांव निवासी भाजपा नेता विजय सिंह विद्यार्थी की तहरीर पर की गई है।

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विजय सिंह विद्यार्थी की तहरीर के मुताबिक कबीर मठ कोहड़ा थाना सरायख्वाजा श्रीसद्गुरु कबीर आचार्य गद्दी बड़ी मठ धनवती जिला सीवान (बिहार) से संचालित है। कोहड़ा मठ के संचालक जियुत गोस्वामी के देहांत के बाद वर्ष 1973 में भू संपत्ति पर उनके शिष्य सुदामा दास का नाम बहैसियत वारिस दर्ज हुआ। मठ की भू संपदा हड़पने की साजिश के तहत लगभग साढ़े तीन दशक पूर्व सुदामा दास की हत्या कर दी गई। बलिया जिले के रसड़ा थाना क्षेत्र के भीखमपुर गांव निवासी गुलाब चंद्र यादव पुत्र सुदामा ने मिलते-जुलते नाम का फायदा उठाकर गुलाब गोस्वामी पुत्र देव नारायन गोस्वामी हाल पता कोहड़ा औरहीं दर्शा कर भू अभिलेखों में कूटरचना कर चेला देव नारायन गोस्वामी बनकर संबंधित अधिकारियों को मिलाकर वर्ष 1989 में अपना नाम दर्ज करा लिया।

इसके बाद मठ की 30 से 40 बीघा जमीन लालचंद्र यादव को 99 साल के लिए पट्टा पर दे दिया। इस साजिश में शमसेर यादव, राम अवतार राय, अभिषेक यादव, जितेंद्र मौर्य निवासी लाइन बाजार व कुछ अन्य नाम-पता अज्ञात शामिल रहे। सदर तहसीलदार महेंद्र बहादुर की अदालत ने गत 19 अगस्त को सुपरवाइजर कानूनगो का 23 जनवरी 1989 का आदेश निरस्त कर दिया था। लाइन बाजार थाना प्रभारी निरीक्षक रमेश यादव ने इस बारे में पूछे जाने पर कहा कि तहरीर के आधार पर आरोपितों के विरुद्ध जालसाजी, धोखाधड़ी, कूटरचना आदि धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विवेचना एसआइ राघवेंद्र बहादुर को सौंपी गई है। तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।


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