Move to Jagran APP

खाताधारक के परिजन कोविड से मौत पर कर सकते हैं बीमा राशि का दावा, वाराणसी में 257 दावों का निस्तारण

यदि किसी ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत बीमा किस्त का भुगतान किया है तो कोरोना से उसकी मौत के बाद परिजन दो लाख की बीमा राशि का दावा कर सकते हैं। वाराणसी में अब तक 215 दावे पेश हुए हैं।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Fri, 06 Nov 2020 09:25 PM (IST)Updated: Fri, 06 Nov 2020 09:25 PM (IST)
खाताधारक के परिजन कोविड से मौत पर कर सकते हैं बीमा राशि का दावा, वाराणसी में 257 दावों का निस्तारण
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत वाराणसी में अब तक 215 दावे पेश हुए हैं।

वाराणसी, जेएनएन। यह जानकारी कम ही लोगों को है कि यदि किसी ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत बीमा किस्त का भुगतान किया है तो कोरोना से उसकी मौत के बाद परिजन दो लाख की बीमा राशि का दावा कर सकते हैं। बशर्ते मृतक के बैंक पासबुक की प्रविष्टि में एक जून-2019 से 31 मई-2020 के बीच बैंक ने 330 या 12 रुपये काटे हों।

loksabha election banner

2015 में पेश की गई थी बीमा योजना

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) व प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) 2015 से केंद्र सरकार ने पेश की थी। इसके अंतर्गत बैंकों के हर बचत खाताधारकों को पीएमजेजेबीवाई के लिए वाॢषक 330 और पीएमएसबीवाई के लिए वाॢषक 12 रुपये की किस्त देनी होती है। इनमें पीएमजेजेबीवाई जीवन बीमा और पीएमएसबीवाई दुर्घटना बीमा योजना है। दोनों में मिलाकर चार लाख तक की बीमा की सुविधा है। इनके लाभ के लिए वाॢषक 342 रुपये की किस्त देनी होगी। दोनों में सालाना किस्त मई में कटती है। खाता बंद या किस्त कटने के समय पर्याप्त राशि न होने पर बीमा रद हो सकती है।

कोविड से मौत पर दो लाख पीएमजेजेबीवाई 55 साल की उम्र तक लाइफ कवर देती है। इसमें बीमा कराने वाले की कोविड संक्रमण, गंभीर बीमारी या किसी भी अन्य वजह से मौत होने पर उनके नामिनी को दो लाख रुपये की धनराशि मिलती है। 18 से 50 वर्ष तक की उम्र का कोई भी नागरिक इस योजना का लाभ ले सकता है।

स्थायी आंशिक अपंगता पर मिलेंगे एक लाख : पीएमएसबीवाई में दुर्घटना में मौत होने या पूरी तरह अपंग होने पर दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलता है। स्थायी आंशिक अपंगता पर एक लाख तक का प्रावधान है। सालाना किस्त 12 रुपये है और 18 से 70 वर्ष का कोई भी व्यक्ति लाभ ले सकता है।

जनपद में अब तक 257 दावों का निस्तारण : प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जनपद में अब तक 257 दावे पेश हुए हैं। निस्तारण के क्रम में 4.30 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 42 दावों के निस्तारण में 84 लाख रुपये दिए गए हैं।

5.14 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है

पीएमजेजेबीवाई व पीएमएसबीवाई के तहत 257 दावों का 5.14 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। कोरोना से मौत मामले में अब तक दावा नहीं किया गया है। यदि दावा मिलता है तो भुगतान किया जाएगा।

- मिथिलेश कुमार, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.