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भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची शुद्ध व दुरूस्त करने के लिए की अभियान की शुरुआत Varanasi news

इस समय न तो लोकसभा न ही विधानसभा चुनाव है। इसके बावजूद भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची शुद्ध व दुरूस्त करने के लिए अभियान की शुरुआत कर दी है।

By Edited By: Published: Mon, 02 Sep 2019 01:16 AM (IST)Updated: Mon, 02 Sep 2019 10:47 AM (IST)
भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची शुद्ध व दुरूस्त करने के लिए की अभियान की शुरुआत Varanasi news
भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची शुद्ध व दुरूस्त करने के लिए की अभियान की शुरुआत Varanasi news

वाराणसी, जेएनएन। इस समय न तो लोकसभा न ही विधानसभा चुनाव है। इसके बावजूद भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची शुद्ध व दुरूस्त करने के लिए अभियान की शुरुआत कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी, डीएम सुरेंद्र सिंह ने रविवार को रायफल क्लब में इसकी शुरुआत की। जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची सत्यापन कार्यक्रम की इस अवधि के अंतर्गत निर्वाचक नामावली में मतदाता स्वयं व अपने परिवार के सदस्यों के नाम एवं मतदाता सूची में प्रविष्टियों का सत्यापन मतदाता सेवा पोर्टल, चयनित कामन सर्विस सेंटर, मतदाता पंजीकरण केंद्र अथवा अपने बीएलओ से सकते हैं।

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जो भी एक जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिए हैं वे आवेदन कर सकते हैं। इस अवधि में बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। छूटे मतदाताओं का नाम सूची में पंजीकृत कराएंगे। दिव्याग मतदाता अपने नाम का सत्यापन हेल्पलाइन नंबर-1800-180-1950 के माध्यम से करा सकते हैं। एक जनवरी 2019 तक 18 वर्ष तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। कार्यक्रम में सिटी मजिस्ट्रेट कमलेश चंद्र, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी दयाशकर उपाध्याय, सहायक नोडल अधिकारी स्वीप केके श्रीवास्तव, जनपद के सीएससी के प्रतिनिधि, नागरिक सुरक्षा, नेहरू युवा केंद्र एवं अन्य संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

मतदाता बनने के लिए आवश्यक दस्तावेज मतदाता बनने के लिए दस्तावेज के रूप में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सरकारी व अ‌र्द्ध सरकारी विभागों द्वारा जारी पहचान पत्र, बैंक पासबुक, किसान पहचान पत्र, मतदाता फोटो पहचान पत्र, पैन कार्ड, आरजीआइ द्वारा एनपीआर के अंतर्गत जारी किए गए स्मार्ट कार्ड अथवा अद्यतन जल, टेलीफोन, विद्युत, गैस कनेक्शन बिल में से कोई एक साक्ष्य के रूप में दे सकते हैं।


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