गाजीपुर में कोरोना कर्फ्यू से मिली छूट, सप्ताह में पांच दिन दुकानें खोल सकेंगे व्यापारी
गाजीपुर में पांच दिन सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात से सायं सात बजे तक खुलेंगे। दुकानदारों को शारीरिक दूरी का पालन करना होगा और ग्राहकों से भी कराना होगा। इसे लागू कराने को लेकर जिला प्रशासन मंगलवार की देर शाम तक तैयारी में लगा हुआ था।
गाजीपुर, जेएनएन। कोरोना केस 600 से नीचे 555 आने पर मंगलवार को जिले में कोरोना कर्फ्यू से छूट मिल गई। बुधवार सुबह सात बजे से सभी बाजार खुलेंगे। सरकार के इस फैसले से व्यापारियों सहित अाम लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि शनिवार व रविवार दो दिन का साप्ताहिक आंशिक कर्फ्यू लागू रहेगा। बाजार सप्ताह में पांच दिन सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात से सायं सात बजे तक खुलेंगे। दुकानदारों को शारीरिक दूरी का पालन करना होगा और ग्राहकों से भी कराना होगा। इसे लागू कराने को लेकर जिला प्रशासन मंगलवार की देर शाम तक तैयारी में लगा हुआ था।
जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि दुकान और बाजार के साथ सुपर मार्केट में मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी और सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति रहेगी। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद और खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता के साथ अनुमति है। इसके अलावा शवयात्रा में कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। तीन पहिया वाहन, आटो रिक्शा, बैटरी चलित ई-रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति, जबकि चार पहिया वाहनों में केवल चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी। अंडे, मांस व मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई के साथ बंद स्थान पर या ढककर बेचने की अनुमति होगी। खुले में बिक्री पर रोक रहेगी। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके अलावा हाईवे के किनारे ढाबे, ठेले-खोमचे वालों को खोलने की अनुमति रहेगी। औद्योगिक संस्थान खुलेंगे। इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने पहचान पत्र या इकाई के प्रमाण-पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति रहेगी। आगे बताया कि कि साप्ताहिक बंदी में पूरे जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जाएगा। दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ को कोरोना प्रोटोकाल का पालन करना होगा। इसका उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के तहत उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।