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वाराणसी में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर जब्त होंगे उपकरण, पुलिस कमिश्‍नरेट ने दिए निर्देश

सड़क पर डीजे बजाकर हुड़दंग करने जाम लगाने और राहगीरों के साथ दुर्व्‍यवहार करने वालों पर कमिश्नरेट पुलिस शिकंजा कसने जा रहा है। डीजे संचालक संग हुड़दंग मचाने वाले बारातियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगा। तेज आवाज में डीजे बजाने पर उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Fri, 26 Nov 2021 10:32 PM (IST)Updated: Fri, 26 Nov 2021 10:32 PM (IST)
वाराणसी में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर जब्त होंगे उपकरण, पुलिस कमिश्‍नरेट ने दिए निर्देश
वाराणसी में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर जब्त होंगे उपकरण

जागरण संंवाददाता, वाराणसी : सड़क पर डीजे बजाकर हुड़दंग करने, जाम लगाने और राहगीरों के साथ दुर्व्‍यवहार करने वालों पर कमिश्नरेट पुलिस शिकंजा कसने जा रहा है। डीजे संचालक संग हुड़दंग मचाने वाले बारातियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगा। अपर पुलिस आयुक्त काशी जोन ने कमिश्नरेट पुलिस के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि अपने-अपने क्षेत्र में डीजे संचालित करने वाली की सूची बनाने के साथ उन्हें नोटिस थमाएं। चेताएं कि रात 10 बजे के बाद सड़क पर डीजे बजाते हुए मिलने पर उनके सभी उपकरण जब्त कर लिए जाएंगे। इतना ही नहीं, तेज आवाज में डीजे बजाने पर उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

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शहर में जाम लगने, शहरवासियों को परेशानी होने के साथ घंटों जाम में फंसे रहने व हवा दूषित होने पर कमिश्नरेट पुलिस ने पाया कि वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ अन्य आयोजनों में डीजे बजने से जाम लगता है। ऐसे में कमिश्नरेट पुलिस ने निर्णय लिया है कि सड़क पर रात 10 बजे के बाद डीजे बजाते हुए मिलने पर उनके सभी उपकरण जब्त कर लिए जाएंगे।

खुशिया मनाएं, जाम नहीं लगाएं

कमिश्नरेट पुलिस का कहना है कि वैवाहिक कार्यक्रम में खुशिया मनाएं लेकिन सड़क पर जाम नहीं लगाए। खाली या एक निश्चित स्थान पर डीजे खड़ा करके डांस करें। बीच सड़क पर डांस करने से यातायात व्यवस्था बिगड़ जाती है। कई बार जाम में एंबुलेंस तक फंसा रहता है।

वाहनों के धुएं से दूषित होती है हवा

सड़क पर जाम लगने के साथ कई वाहन फंस जाते हैं। उन वाहनों के निकलने वाले धुएं से हवा ज्यादा दूषित होती है। ऐसे में जरूरी है कि सड़क पर वाहन चले, रुके नहीं। साथ ही लोग समय से अपने मंजिल को नहीं पहुंच पाते हैं। उनका समय भी बर्बाद होता है।

मजिस्ट्रेट से नहीं लेते अनुमति

सड़क पर डीजे बजाने से पहले संचालक या कार्यक्रम आयोजक को मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होती है लेकिन ऐसा होता है। वैवाहिक कार्यक्रम होने के कारण जिला प्रशासन और पुलिस हस्तक्षेप नहीं करता है, इसका फायदा उठाते हैं।

थाना प्रभारियों को क्षेत्र में डीजे संचालित करने वालों की सूची बनाने के साथ चेतावनी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। बावजूद इसके वह सड़क पर दिखाई पड़ते हैं तो उनके सभी उपकरण सीज करने के साथ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

-राजेश पांडेय, एडीसीपी काशी जोन


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