न हो परेशान डीआरएम कार्यालय में मिलेगा समाधान, रेलवे प्रशासन ने दिव्यांग यात्रियों को रियायती पास की दी जानकारी
Varanasi DRM office दिव्यांग यात्रियों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। लाभार्थी योजना का लाभ उठाने के लिए उत्तर रेलवेलखनऊ के मण्डल कार्यालय की वाणिज्य शाखा के रियायती टिकट अनुभाग में कार्यरत निम्लिखित कर्मचारियों से सम्पर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते है।
वाराणसी, जागरण संवाददाता। लाकडाउन के बाद भारतीय रेलवे में कुछ विशिष्ट श्रेणी के यात्रियों की रियायती पास सेवा अनलाक कर दी गई है। जिससे अनजान दिव्यांग यात्रियों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। इसका संज्ञान लेते हुए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने रियायती पास और उसे बनाने संबंधित जानकारी को साझा किया है।
रियायती टिकट प्राप्त करने की प्रक्रिया क्रमवार
• रेल द्वारा किसी भी दिव्यांगजन को यात्रा में रियायती टिकट का लाभ लेने हेतु सर्वप्रथम सीएमओ ऑफिस से दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र जारी करवाना होता है।
• दिव्यांग जनों को यात्रा में दी जाने वाली रेल रियायत की सुविधा का फार्म उत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल के मंडलीय कार्यालय के रियायती टिकट अनुभाग, सीएमओ कार्यालय अथवा ऑनलाइन भी प्राप्त किया जा सकता है। इस निर्धारित प्रोफार्मे को मण्डल कार्यालय के रियायती टिकट अनुभाग के द्वारा सत्यापित कराना अनिवार्य है।
• इस फार्म को पूर्णरूप से भर कर इसके साथ दिव्यांगता प्रमाण पत्र, प्रार्थी की फोटो एवं फोटो आईडी इत्यादि आवश्यक प्रपत्रों के साथ सीएमओ कार्यालय में जमा करना होगा।
• रियायती टिकट रेल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत प्रार्थी को रेलवे द्वारा दिव्यांग फोटो आईडी बनवाने के लिए निम्नलिखित प्रपत्रों के साथ मण्डल कार्यालय के रियायती टिकट अनुभाग में आना होता है।
पास के लिए ये जरूरी दस्तावेज
- रेलवे रियायती प्रमाण पत्र की तीन (03) स्पष्ट पठनीय फोटो कापी
- दिव्यांग प्रमाण पत्र की तीन (03) स्पष्ट पठनीय फोटो कापी
- आधार की तीन (03) स्पष्ट पठनीय फोटो कापी
- पासपोर्ट साइज़ की (06) कलर फोटो
- सभी का मूल प्रमाण पत्र लाना एवं फोटो कॉपी पर आवेदक के हस्ताक्षर एवं मोबाईल नंबर लिखना अनिवार्य है।
- उक्त प्रपत्रों को भली भांति जांचने के उपरांत सम्बंधित सीएमओ ऑफिस सत्यापन हेतु भेजा जाता है जहाँ से सत्यापन के उपरांत पूर्ण आश्वस्त होने पर प्रार्थी के पक्ष में रियायती टिकट पर रेल में यात्रा करने हेतु दिव्यांग फोटो आईडी कार्ड जारी किया जाता है , जिसकी वैधता पांच (05) वर्ष होती है।
- उक्त सुविधा से लाभान्वित होने वाले दिव्यांग जन ऑनलाइन भी अपना आरक्षण करवा सकते है एवं उनको आरक्षण केंद्र जाने की भी आवश्यकता नही होती है।
कर्मचारियों से सम्पर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते है
लाभार्थी योजना का लाभ उठाने के लिए उत्तर रेलवे,लखनऊ के मण्डल कार्यालय की वाणिज्य शाखा के रियायती टिकट अनुभाग में कार्यरत निम्लिखित कर्मचारियों से सम्पर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते है।
- रेखा शर्मा, वरिष्ठ मंडल रेल प्रबंधक, लखनऊ