हवा उपलब्ध नहीं होने पर दो पेट्रोल पंपों को नोटिस, शिकायत पर जिला पूर्ति अधिकारी ने दिया आदेश
हवा उपलब्ध नहीं होने पर दो पेट्रोल पंपों को नोटिस हवा उपलब्ध नहीं होने पर दो पेट्रोल पंपों को नोटिस दी गई।
वाराणसी, जेएनएन। पेट्रोल पंप पर हवा, शौचालय, पानी एवं फ्रस्ट एड बाक्स उपलब्ध कराना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ पांच हजार रुपये का जुर्माना का प्रावधान है। ऐसी ही सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) दीपक वाष्र्णेय ने रविवार को दो पेट्रोल पंप को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।
देश में लॉकडाउन की वजह से केवल जरूरी सेवा की दुकानें और प्रतिष्ठान खुले हैं। इसमें पेट्रोल पंपों को भी निर्धारित समय में खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। लोगों के वाहनों में हवा भरने की सुविधा वाली दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। ऐसे में सरकारी और जरूरी वाहनों को जरूरत पडऩे पर हवा भरने की सुविधा नहीं मिल पा रही है। ऐसी परिस्थिति में पेट्रोल पंप हवा की सुविधा की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। इसके बावजूद पंप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही दो पंप की शिकायत मिली। इसमेंं एक गाजीपुर रोड पर और दूसरा बीएचयू के समीप स्थित है। डीएसओ ने इसकी जांच कराई तो शिकायत सही पाई गई। इस आधार पर दोनों को नोटिस दी गई। इसे गंभीरता से लेते हुए डीएसओ ने सभी पेट्रोल पंप को चेताया है कि कोई भी पंप अगर जरूरी सेवाओं को उपलब्ध नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।