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Drone camera की उड़ान पर जिला प्रशासन ने लगा दिया प्रतिबंध, लेनी होगी पूर्व अनुमति

ड्रोन कैमरा मालिक को नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के साथ ही जिला प्रशासन से भी अनुमति लेनी होगी।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Thu, 20 Feb 2020 08:10 AM (IST)Updated: Thu, 20 Feb 2020 09:50 AM (IST)
Drone camera की उड़ान पर जिला प्रशासन ने लगा दिया प्रतिबंध, लेनी होगी पूर्व अनुमति
Drone camera की उड़ान पर जिला प्रशासन ने लगा दिया प्रतिबंध, लेनी होगी पूर्व अनुमति

वाराणसी, जेएनएन। विवाह और अन्य प्रमुख आयोजनों पर आजकल ड्रोन कैमरे से वीडियो रिकार्डिंग का प्रचलन बढ़ गया है। प्रतिबंध के बाद भी श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र समेत प्रमुख घाटों के आसपास अक्सर ड्रोन कैमरे उड़ते दिख जाते हैं। ऐसी स्थिति से निबटने के लिए ड्रोन की उड़ान पर जिला प्रशासन ने अब प्रतिबंध लगा दिया है। ड्रोन कैमरा मालिक को नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के साथ ही जिला प्रशासन से भी अनुमति लेनी होगी। हालांकि आमजन के लिए ड्रोन उड़ाने पर छह साल पहले ही डीजीसीए ने प्रतिबंध लगाया था लेकिन इसका सख्ती से पालन अभी तक नहीं हो पा रहा था। शहर की संवेदनशीलता को देखते हुए इस मामले में जिला प्रशासन अब सख्ती के मूड में है।

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अपर जिलाधिकारी (नगर) विनय कुमार सिंह ने बताया कि ड्रोन कैमरे का संचालन बगैर अनुमति प्रतिबंधित है। शादी-विवाह या अन्य किसी कार्यक्रम में बगैर अनुमति ड्रोन कैमरे के उपयोग पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सरकारी ड्रोन व सरकारी डाक्यूमेंट्री बनाने से जुड़े लोगों को अनुमति नहीं लेनी होगी।

अपर जिलाधिकारी ने स्टूडियो संचालकों को भी निर्देश दिया है कि  शादी-विवाह या अन्य आयोजन में अनुमति लिए बिना ड्रोन कैमरे का उपयोग नहीं किया जाएगा। नगर में  एडीएम सिटी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए एडीएम प्रशासन कार्यालय से अनुमति लेनी होगी।

क्या कहता है नियम

ड्रोन उड़ाने वाले को डीजीसीए से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था। डीजीसीए एक यूनिक पहचान नंबर देगा।

  • एयरपोर्ट के आसपास, विमान के उड़ान क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने के लिए संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की मंजूरी लेनी होगी। साथ ही नजदीकी पुलिस स्टेशन और प्रशासनिक अधिकारी को भी सूचना देना अनिवार्य है।
  • किसी ड्रोन से एयर ट्रैफिक में कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी बाधित नहीं होनी चाहिए।
  •  ड्रोन उड़ाने वाले की उम्र 18 वर्ष से अधिक व प्रशिक्षित होना चाहिए।
  •  डीजीसीए की अनुमति के बिना ड्रोन को बेचा या नष्ट नहीं किया जा सकता है।
  •  ड्रोन कैमरा के गुम, चोरी होने की सूचना संबंधित थाने संग डीजीसीए को भी देनी होगी।

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