रक्षा संपदा ने वाराणसी में सलीम के बंगले की शुरू की जांच, प्रयागराज से दस्तावेज लेकर आए अफसर
मछली का अवैध कारोबार करने वाले सलीम के बंगला नंबर 51 की जांच शुरू हो गई है। इसके लिए दस्तावेज के साथ प्रयागराज रक्षा संपदा के अफसर गुरुवार को बनारस पहुंचे।
वाराणसी, जेएनएन। मछली का अवैध कारोबार करने वाले सलीम के बंगला नंबर 51 की जांच शुरू हो गई है। इसके लिए दस्तावेज के साथ प्रयागराज रक्षा संपदा के अफसर गुरुवार को बनारस पहुंचे। सुबह साढ़े 11 बजे से बंगले की जांच शुरू हुई जो शाम साढ़े छह बजे तक चलती रही।
इस दौरान जांच टीम को कई अवैध निर्माण मिले। दो दिनी जांच के दौरान पहले दिन 10 एकड़ क्षेत्रफल में बने बंगले की 70 फीसद जांच पूरी हो गई। शुक्रवार को भी जांच टीम बंगले पर जाएगी और शेष 30 फीसद की जांच पूरी करेगी। अब तक की जांच में बंगले के अंदर कई अवैध निर्माण मिले हैं। जिनको चिन्हित कर रिपोर्ट बनाई जा रही है। बंगले में तालाब भी होने की सूचना मिली है जिसकी तलाश की जा रही है। बंगले के उत्तरी दिशा पुराने मानचित्र से मिलान कर जांच हुई। इसमें एक बड़ा स्टोर बनाया गया है। हालांकि, स्टोर पूरी तरह खाली मिला। आशंका है कि इसी स्टोर में प्रतिबंधित मछलियों को रखा जा रहा था। वहीं, इसी हिस्से में कार पार्किंग में पक्के निर्माण करते हुए रैंप भी बनाया गया है। इसके अलावा एक दर्जन स्थाई व अस्थाई अवैध निर्माण भी चिह्नित किए गए। जांच टीम का नेतृत्व प्रयागराज रक्षा संपदा कार्यालय के एसडीओ आरके गुप्ता कर रहे हैं। स्थानीय छावनी परिषद से अभियंता सचिन श्रीवास्तव व उनके सहयोगी शामिल हैं। पुलिस ने प्रतिबंधित मछली का कारोबार करने पर कारोबारी सलीम समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सलीम बंगला नंबर 51 से ही मछली का कारोबार कर रहा था। जहां से बड़ी तादाद में प्रतिबंधित मछलियां भी बरामद करने की बात पुलिस ने बताई है।
तीनों आरोपित कोर्ट में पेश, पुलिस ने बढ़ाई धारा
प्रतिबंधित मछली का अवैध कारोबार तथा व्यवसायियों से रंगदारी मांगने के मामले में जेल में बंद मो. सलीम, राजेश कुमार विश्वकर्मा तथा अरविंद कुमार को जेल से लाकर पुलिस ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) की अदालत में पेश किया। कैंट पुलिस ने तीनों आरोपितों के विरुद्ध धारा 273 की बढ़ोतरी की है। विवेचक ने तीनों को जेल से तलब कर उक्त धारा में न्यायिक रिमांड बनाने की अदालत से अपील किया। अदालत द्वारा अपील स्वीकार किए जाने पर तीनों को जेल से तलब किया गया। रिमांड की कार्रवाई पूरी होने के बाद वापस जेल भेज दिया गया। आरोपितों की ओर से दाखिल जमानत अर्जी को भी अदालत ने खारिज कर दी।