बलिया में मनियर के ईओ मणि मंजरी प्रकरण में अग्रिम जमानत पर फैसला अब आठ सितंबर को
बलिया मनियर की दिवंगत ईओ मणि मंजरी राय की आत्महत्या के मामले में हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत पर सुनवाई की तिथि आठ सितंबर निर्धारित कर दी है।
बलिया, जेएनएन। मनियर नगर पंचायत मनियर की दिवंगत अधिशासी अधिकारी (ईओ) मणि मंजरी राय की आत्महत्या के मामले में पुलिस आरोपितों को गिरफ्तार करने में अब तक नाकाम रही है। लगभग 50 दिनों से फरार घोषित आरोपितों की गिरफ्तारी न होना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। लोगों के बीच चर्चा है कि पुलिस को आरोपिातों के अग्रिम जमानत के कागजात का इंतजार तो नहीं है। वहीं हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत पर सुनवाई की तिथि आठ सितंबर निर्धारित कर दी है।
गत 6 जुलाई को नगर पंचायत मनियर की ईओ रहीं मणि मंजरी राय आवास विकास कॉलोनी में अपने आवास पर पंखे के हुंक से लटकती हुई पाई गई थीं। मणिमंजरी के भाई विजयानन्द राय की तहरीर पर नगर पंचायत मनियर के अध्यक्ष भीम गुप्ता, ईओ सिकंदरपुर संजय राव, टैक्स लिपिक विनोद सिंह, कम्प्यूटर आपरेटर विनोद सिंह व चालक चंदन कुमार के खिलाफ मुकदमा सदर कोतवाली में दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में चालक चन्दन कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं करीब 50 दिन बीतने के बाद भी पुलिस शेष आरोपितों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इधर इस मामले के मुख्य आरोपी चेयरमैन भीम गुप्ता, ईओ संजय राव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अपील की है। हाईकोर्ट में पड़ी अर्जी पर तारीख पर तारीख मिल रही है।
लोगों का मानना है कि पुलिस कहीं सत्ता पक्ष के दबाव में आरोपितों की गिरफ्तारी न कर अग्रिम जमानत का इंतजार तो नहीं कर रही है। इसको लेकर तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। गुरुवार को उच्च न्यायालय में दोनों लोगों की अग्रिम जमानत पर सुनवाई थी। इसमें चेयरमैन भीम गुप्ता की फाइल पेश होने पर अग्रिम जमानत पर फैसला के लिए न्यायालय ने 8 सितम्बर की तिथि निर्धारित कर दी । वहीं ईओ संजय राव की फाइल पेश नहीं हो सकी।