कोविड पीड़ित श्रमिकों को मिलेगा 26 दिन का सवेतन अवकाश, अपर मुख्य सचिव ने जारी किया ओदश
कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दौर में श्रमिकों के सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। कोरोना से ग्रसित कर्मचारियों और कर्मकारों संदिग्ध रूप से प्रभावित हों और पृथक्करण में रखे गए होंगे। ऐसे श्रमिकों को नियोजक 26 दिन का भुगतान सवेतन करेंगे।
मीरजापुर, जेएनएन। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दौर में श्रमिकों के सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। साथ ही कोविड से ग्रसित होने पर नियमित काम पर न जाने के कारण पारिश्रमिक भी नहीं मिलता है, लेकिन अब श्रमिकों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। कोरोना से ग्रसित कर्मचारियों और कर्मकारों, संदिग्ध रूप से प्रभावित हों और पृथक्करण में रखे गए होंगे। ऐसे श्रमिकों को नियोजक 26 दिन का भुगतान सवेतन करेंगे।
अपर मुख्य सचिव सुरेश चंद्रा ने जारी निर्देश में स्पष्ट रूप से हिदायत दी है कि ऐसा अवकाश केवल तभी मान्य होगा जबकि ऐसे कर्मकार या कर्मचारी स्वस्थ होने के बाद अपने नियोजक या प्राधिकृति व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान या प्रस्तुत करेंगे। राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से अस्थाई रुप से बंद दुकान, वाणिज्यिक अधिष्ठान, कारखाना के कर्मचारियों को अस्थायी बंदी अवधि के लिए नियोजक मजदूरी सहित भुगतान करेंगे। मंडल में 10 या उससे अधिक नियोजित कर्मकार वाले दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानों व कारखानों के मुख्य द्वार पर कोविड-19 से बचाव के उपायों को सूचना पट्ट पर चस्पा कराया जाए।
अपर श्रम आयुक्त सरजू राम शर्मा ने सभी एएलसी को हिदायत दिया कि चूंकि कोविड-19 रोग के फैलाव और संक्रमण की परिस्थितियां गंभीर रूप से बनी हुई हैं। इसके लिए तत्काल कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। विंध्याचल मंडल के सोनभद्र में 138195, मीरजापुर में 157672 और भदाेही में 79495 सहित 375362 श्रमिक पंजीकृत हैं, इनको उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड से संचालित योजनाओं का लाभ मिल रहा है।