वाराणसी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते कचहरी पांच दिन बंद, सैनिटाइज करने के निर्देश
प्रभारी जिला जज अशोक कुमार सिंह यादव ने 15 से 19 अप्रैल तक कचहरी बंद रखने का आदेश दिए। कचहरी अब 20 अप्रैल को खुलेगी। कोरोना वायरस से अब तक जिला जज समेत 20 न्यायिक अधिकारी और उनके परिवार के सदस्य 13 कर्मचारी और कई अधिवक्ता संक्रमित हो चुके हैं।
वाराणसी, जेएनएन। कचहरी परिसर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से उत्पन्न गंभीर हालात और पंचायत चुनाव को देखते हुए कचहरी पांच दिन बंद रहेगी। जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा कचहरी की स्थिति को चिंताजनक बताते हुए कचहरी को बंद करने की न्यायालय प्रशासन से अपील की गई थी। सेंट्रल और बनारस बार एसोसिएशन ने न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों के संक्रमित होने की बढ़ती संख्या को देखते हुए कचहरी को बंद करने की प्रभारी जिला जज से मांग की थी। सभी परिस्थितियों पर विचार-विमर्श कर प्रभारी जिला जज अशोक कुमार सिंह यादव ने 15 से 19 अप्रैल तक कचहरी बंद रखने का आदेश दिए। कचहरी अब 20 अप्रैल को खुलेगी।
कोरोना वायरस से अब तक जिला जज समेत 20 न्यायिक अधिकारी और उनके परिवार के सदस्य, 13 कर्मचारी और कई अधिवक्ता संक्रमित हो चुके हैं। बताया जाता है कि कोरोना से पांच अधिवक्ताओं की अब तक मृत्यु हो चुकी है। जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रभारी जिला जज को रिपोर्ट दी गई कि कोविड-19 का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। स्थिति भयावह है ऐसे में कचहरी को बंद कर दिया जाए। संक्रमण के चेन को तोडऩे के लिए कलेक्ट्रेट परिसर के सभी न्यायालयों को 17 अप्रैल और आयुक्त न्यायालय व कार्यालय को 20 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही पूरे कचहरी परिसर, अदालतों और अधिवक्ताओं के चैंबरों को सैनिटाइज और साफ-सफाई कराने का जिलाधिकारी, नगर आयुक्त व मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्ट्रेट के सभी न्यायालय तीन दिन के लिए बंद
कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जनहित में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कलेक्ट्रेट के सभी न्यायालय को सैनिटाइजेशन के लिए तीन दिन यानी 17 अप्रैल तक के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है। इस दौरान न्यायिक कोई कार्य नहीं होगा।