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वाराणसी में कोरोना गाइड लाइन : शादी में 100 से अधिक नहीं होंगे बराती-घराती, डीएम ने जारी किए नए नियम

Corona guide line in Varanasi कोरोना संक्रमण के कारण वाराणसी में शादी समारोह और अन्य आयोजनों में बंद स्थानों की क्षमता का 50 प्रतिशत या अधिकतम 100 व्यक्तियों की संख्या ही अनुमन्य होगी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कोरोना गाइड लाइन को लेकर कई जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Thu, 20 Jan 2022 10:12 PM (IST)Updated: Fri, 21 Jan 2022 10:29 AM (IST)
वाराणसी में कोरोना गाइड लाइन : शादी में 100 से अधिक नहीं होंगे बराती-घराती, डीएम ने जारी किए नए नियम
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कोविड संक्रमण को देखते हुए नए सिरे से कोविड गाइडलाइन जारी की है।

जागरण संवाददाता, वाराणसी : जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कोविड संक्रमण को देखते हुए नए सिरे से कोविड गाइडलाइन जारी की है। कहा है कि गंभीर बीमारी से ग्रसित कक्षा-10 तक के बच्चों व 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को घर से बाहर निकलना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही कफ्र्यू रात दस बजे से सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा। कक्षा-8 तक सरकारी एवं गैर सरकारी सभी विद्यालय 23 जनवरी तक बंद रहेंगे। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद स्थानों की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 100 व्यक्तियों की संख्या ही अनुमन्य होगी। इसमें बराती-घराती सभी शामिल होंगे। कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों के लिए मास्क अनिवार्य होगा। साथ ही शारीरिक दूरी का भी अनुपालन करना होगा। प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना जरूरी होगा। अनुमति संबंधित प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्ष से प्राप्त करना होगा। अनुमति जारी करने के लिए प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है। उल्लंघन पर संबंधित प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्ष की ओर से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम -2005 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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महत्वपूर्ण निर्देश

-समस्त धार्मिक स्थलों के व्यवस्थापक धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं की संख्या नियंत्रित करें।

-कक्षा-आठ तक के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालय 23 जनवरी तक बंद रहेंगे

-सार्वजनिक पार्क, घाट, मैदान, स्टेडियम में शाम चार बजे के बाद जन-सामान्य का आवागमन प्रतिबंधित।

-पर्यटन की दृष्टि से उक्त अवधि के उपरांत नाव में यात्रा करने वाले पर्यटक को नाव में आने-जाने की अनुमति होगी। किंतु घाट पर रूकना व बैठना प्रतिबंधित होगा।

-गंगा नदी के पार रेती क्षेत्र में सभी प्रकार के पर्यटकों तथा जनसामान्य को एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा।

-सार्वजनिक स्थल पर सभी प्रकार के मनोरंजन के साधनों को भी बंद करने का निर्देश।

-केंद्र व राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी कार्यालयों में आवश्यकता पर ही जाने की छूट होगी।

-तहसील, थाना दिवस की व्यवस्था समाप्त है। इसलिए तहसील एवं थानों पर जनता की शिकायतों के निस्तारण के लिए शिकायत पेटिका रखी गई हैं।

-विधानसभा चुनाव को देखते हुए 22 जनवरी तक सभी प्रकार की रैली, पदयात्रा एवं पांच व्यक्तियों से अधिक के एक साथ जन-सामान्य से संपर्क करने पर रोक।

-सिनेमा हल, रेस्टोरेंट, होटल में किसी भी दशा में 50 फीसद क्षमता से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे।

-स्पा, वाटर पार्क, पर्यटन स्थल, आर्किलोजिकल स्थल, म्यूजियम, स्वीमिंग पुल बंद रहेंगे।

-आटो व ई-रिक्शा में चार सवारियों से ज्यादा नहीं बैठेंगे।

-सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा मार्केट कमेटी अपने कर्मचारी तथा ग्राहक को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करेंगे। बिना मास्क वालों को सामान नहीं देंगे।

कोरोना संक्रमण की जांच के फीस निर्धारित

आरटीपीसीआर जांच की फीस निजी चिकित्सालय में 700 रुपये मात्र जीएसटी सहित होंगे। सैंपल एकत्रित कर जांच करने की फीस 900 रुपये जीएसटी सहित होंगे। राज्य सरकार के विहित प्राधिकारी द्वारा निजी प्रयोगशालाओं को सैंपल प्रेषित कराए जाने पर 500 रुपये मात्र जीएसटी सहित हैं। एंटीजन टेस्ट 250 रुपये तय किया गया है।

संक्रमित मरीज के बारे में देनी होगी जानकारी

होटल व लाज में ठहरे किसी भी गेस्ट में कोविड के लक्षण पाये जाने पर निकटतम अस्पताल अथवा काशी इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के फोन नंबर (0542-2221937, 0542-2221941, 0542-2221942, 0542-2221944, 0542-2720005) तथा हेल्प लाईन नम्बर-1077 पर तत्काल देनी होगी।


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