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बलिया की ईओ मणि मंजरी राय केस में कंप्यूटर आपरेटर और चालक की जमानत अर्जी खारिज

नगर पंचायत मनियर की ईओ रही मणि मंजरी राय की मौत के प्रकरण में आरोपित रहे नगर पंचायत के कंप्यूटर आपरेटर अखिलेश कुमार व चालक चंदन कुमार की अर्जी पर चार माह बाद सुनवाई हुई। एक बार फिर आरोपितों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Wed, 10 Mar 2021 05:18 PM (IST)Updated: Wed, 10 Mar 2021 05:18 PM (IST)
बलिया की ईओ मणि मंजरी राय केस में कंप्यूटर आपरेटर और चालक की जमानत अर्जी खारिज
पंचायत मनियर की ईओ रही मणि मंजरी राय का शव बलिया आवास विकास कालोनी में पंखे से लटकता मिला था।

बलिया, जेएनएन। नगर पंचायत मनियर की ईओ रही मणि मंजरी राय की मौत के प्रकरण में आरोपित रहे नगर पंचायत के कंप्यूटर आपरेटर अखिलेश कुमार व चालक चंदन कुमार की अर्जी पर चार माह बाद सुनवाई हुई।  सुरक्षित रखे गए फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मंगलवार को जमानत की अर्जी खारिज कर दिया। एक बार फिर आरोपितों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी मामले में आरोपित चेयरमैन भीम गुप्ता को जमानत मिल चुकी है।

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छह जुलाई 2020 को नगर पंचायत मनियर की ईओ रही मणि मंजरी राय का शव बलिया कोतवाली स्थित आवास विकास कालोनी में पंखे के हुक से लटकता पाया गया था। घटना के बाद भाई विजयानंद राय ने कोतवाली में दी गई तहरीर में नगर पंचायत मनियर के चेयरमैन भीम गुप्ता, लिपिक विनोद सिह, कंप्यूटर आपरेटर अखिलेश कुमार, चालक चंदन कुमार व सिकंदरपुर के ईओ संजय राव सहित ठीकेदारों को आरोपित किया था। कंप्यूटर आपरेटर व चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था जबकि सिकंदरपुर ईओ को क्लीन चीट दे दिया था। चेयरमैन भीम गुप्ता ने कोर्ट में समर्पण किया था। लिपिक विनोद सिंह हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत लिए थे लेकिन हाईकोर्ट की अवधि समाप्त होने के बाद दोबारा दी गई अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद आरोपितों की परेशानी एक बार फिर बढ़ते हुए दिख रही है।

छह जुलाई 2020 को नगर पंचायत मनियर की अधिशासी अधिकारी ईओ मणि मंजरी राय का शव कोतवाली क्षेत्र में  आवास विकास कालोनी स्थित उनके  आवास पर मिला था। इस मामले में मणि मंजरी के भाई विजयानन्द राय की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने चेयरमैन भीम गुप्ता, टैक्स लिपिक विनोद सिंह, कंप्यूटर आपरेटर अखिलेश, मणिमंजरी के चालक चंदन कुमार और ईओ सिकंदरपुर संजय राव को आरोपी बनाया था। चालक को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। टैक्स लिपिक विनोद ङ्क्षसह की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। चेयरमैन भीम गुप्ता, ईओ सिकंदरपुर संजय राव व कंप्यूटर आपरेटर अखिलेश की अरेस्ट स्टे की अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके बाद कंप्यूटर आपरेटर अखिलेश को कोतवाली पुलिस ने २६ अक्टूबर को मुखबिर की सूचना पर शहर के रोडवेज बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर सीजेएम कोर्ट में पेश किया था। 28 अक्टूबर को चेयरमैन नगर पंचायत मनियर भीम गुप्ता ने जेएम कोर्ट फस्र्ट की अदालत में समर्पण किया था। इस मामले के एक अन्य आरोपी सिकंदरपुर ईओ संजय राव फरार चल रहे थे। पुलिस से क्लीनचिट मिलने के बाद संजय ने 17 नवंबर को सिकंदरपुर नगर पंचायत में  कार्यभार ग्रहण कर लिया था।


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