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धर्मांतरण कराए जाने के मामले में केराकत कोतवाल के खिलाफ परिवाद दर्ज

जौनपुर के चंदवक थानांतर्गत भूलनडीह गांव के धर्मातरण मामले में विवेचक केराकत कोतवाल पर सीजेएम ने वादी बृजेश सिंह की शिकायत पर परिवाद दर्ज किया।

By Edited By: Published: Wed, 12 Dec 2018 07:38 AM (IST)Updated: Wed, 12 Dec 2018 07:38 AM (IST)
धर्मांतरण कराए जाने के मामले में केराकत कोतवाल के खिलाफ परिवाद दर्ज
धर्मांतरण कराए जाने के मामले में केराकत कोतवाल के खिलाफ परिवाद दर्ज

जौनपुर, जेएनएन। चंदवक थानांतर्गत भूलनडीह गांव के धर्मातरण मामले में विवेचक केराकत कोतवाल अनिल कुमार सिंह पर सीजेएम ने वादी बृजेश सिंह की शिकायत पर परिवाद दर्ज किया। उन पर कर्तव्य की उपेक्षा करते हुए कानून द्वारा नियत ढंग से विवेचना न करने और अभियुक्तों को नाजायज लाभ पहुंचाने का आरोप है। वादी बृजेश सिंह ने धर्मातरण प्रकरण की सही ढंग से विवेचना न करने संबंधी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की थी। मांग उठाई कि विवेचक के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। आरोप लगाया कि विवेचक ने आज तक गवाहों का बयान नहीं लिया।

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धीमी गति से विवेचना के कारण सबूत नष्ट हो गए और अभियुक्तों को फायदा पहुंचा। कानून में निर्धारित ढंग से विवेचना न कर कर्तव्य की उपेक्षा की। गवाहों ने पुलिस अधीक्षक को शपथ पत्र के जरिए अपना बयान भी भेजा था कि संचालक दुर्गा प्रसाद यादव अपने चार-पांच अन्य साथियों संग गांव में ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे। सनातन धर्म व मूर्ति पूजा का अपमान कर ईसा मसीह की जय बोलने व ईसाई धर्म ग्रहण करने को कहा। सनातन धर्म के प्रति घृणा व वैमनस्य फैलाया।

अधिवक्ता बृजेश सिंह की दरख्वास्त पर कोर्ट ने दुर्गा प्रसाद यादव व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया था। 5 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज हुई। इसके बाद वादी का बयान हुआ, लेकिन विवेचक ने आज तक किसी गवाह का बयान नहीं लिया, न सबूत इकट्ठा करने का प्रयास किया। आरोपियों की गिरफ्तारी भी नहीं की। पिछले काफी महीनों से धर्मातरण के कई मामले पूर्वाचल में सामने आए हैं।


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