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Coronavirus Alert : रेल टिकट के रिफंड नियमों में परिवर्तन, जानिए रेलवे ने क्‍या उठाए हैं कदम

कोविड- 19 के संबंध में भीड़-भाड़ से बचाव एवं समाज में व्यक्तियों के आपस में दूरी बनाए रखने हेतु दिशा निर्देश जारी किया गया है।

By Abhishek SharmaEdited By: Published: Sat, 21 Mar 2020 03:18 PM (IST)Updated: Sat, 21 Mar 2020 03:18 PM (IST)
Coronavirus Alert : रेल टिकट के रिफंड नियमों में परिवर्तन, जानिए रेलवे ने क्‍या उठाए हैं कदम
Coronavirus Alert : रेल टिकट के रिफंड नियमों में परिवर्तन, जानिए रेलवे ने क्‍या उठाए हैं कदम

वाराणसी, जेएनएन। भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस को लेकर रेल यात्रियों को भी कुछ छूट जारी की गई है। कोविड- 19 के संबंध में भीड़-भाड़ से बचाव एवं समाज में व्यक्तियों के आपस में दूरी बनाए रखने हेतु दिशा निर्देश जारी किया गया है। जिसके तहत भारतीय रेलवे द्वारा पीआरएस काउंटर द्वारा जारी टिकटों की धन वापसी में छूट प्रदान की गई है जिसका विवरण इस प्रकार है-

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- ई-टिकट के लिए सभी नियम समान हैं क्योंकि यात्री को टिकट वापसी के लिए स्टेशन आने की जरूरत नहीं है।

- यह छूट 21 मार्च - 15 अप्रैल 2020 तक की यात्रा अवधि के लिए है।

रेलवे द्वारा  21 मार्च - 15 अप्रैल 2020 के मध्य जो गाड़ियां निरस्त की गई है ,उनके लिये नियम इस प्रकार है -

1- यात्रा की तारीख से 45 दिनों तक टिकट जमा करने पर रिफंड लिया जा सकता है।  (वर्तमान नियम 3 दिन/72 घंटे के स्थान पर)

2- यदि ट्रेन रद्द नहीं हुई और यात्री यात्रा नहीं करना चाहता।

3- TDR (टिकट जमा रसीद) स्टेशन पर यात्रा की तारीख से 30 दिनों के भीतर टिकट जमा किया  जा सकता है।  (मौजूदा 3 दिनों के नियम के स्थान पर )

4- TDR को CCO / CCM दावा कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, ट्रेन चार्ट के सत्यापन के लिए TDR दाखिल करने के 60 दिनों के भीतर धनवापसी हो सकती है।  (10 दिनों के मौजूदा नियम के स्थान पर )

5- जो यात्री 139 के माध्यम से टिकट रद्द करना चाहते हैं, वे यात्रा की तारीख से 30 दिनों के भीतर काउंटर पर रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। (वर्तमान नियम ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान  समय के स्थान पर )

6- यात्रियों से अनुरोध है कि रेलवे द्वारा प्रदान की गई विशेष सुविधा का लाभ उठायें और कोरोना वायरस से बचाव हेतु रेलवे स्टेशन पर आने से बचें।


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