पंचायत चुनाव 2021 : आचार संहिता के साथ महामारी अधिनियम की जद में भी होंगे प्रत्याशी
आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के साथ ही महामारी अधिनियम की धारा में भी कार्रवाई होगी। प्रत्याशी पांच व्यक्तियों से ज्यादा के समूह में किसी के घर पर जाकर प्रचार प्रसार नहीं कर सकेंगे। किसी भी उम्मीदवार द्वारा बिना सक्षम स्तर के अधिकारी के अनुमति के आयोजन नहीं कर सकेंगे।
वाराणसी, जेएनएन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहली बार आदर्श आचार संहिता के साथ कोविड को प्रभावी किया गया है। इसलिए नामांकन पर्चा वैध होने के बाद बकायदा इसकी गाइडलाइन लिखित रूप से प्रत्याशियों को उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि प्रत्याशियों को केंद्र व राज्य की ओर से जारी कोविड-19 के गाइडलाइन का पूर्ण रूपेण पालन करना अनिवार्य होगा।
वरना, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के साथ ही महामारी अधिनियम की धारा में भी कार्रवाई होगी। प्रत्याशी पांच व्यक्तियों से ज्यादा के समूह में किसी के घर पर जाकर प्रचार प्रसार नहीं कर सकेंगे। किसी भी उम्मीदवार द्वारा बिना सक्षम स्तर के अधिकारी के अनुमति के कोई चुनाव संबधित आयोजन नहीं कर सकेंगे। अनुमति नहीं तो सीधे तौर पर महामारी एक्ट की जद आएंगे। कोविड के कारण रैली, जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे। लाउडस्पीकर युक्त किसी प्रचार वाहन, वीडियो वाहन का उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति से किया जा सकेगा।
रात के दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित होगा। मतदान के 48 घंटा पहले कोई भी व्यक्ति दूसरे के क्षेत्र में नहीं आ जा सकेगा। बाहरी होने पर इसकी जानकारी पुलिस को देनी होगी। इसके अलावा प्रत्याशी वोट पाने के दृष्टिगत चलचित्र, टेलीवीजन कार्यक्रम दिखाना, संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंज या आमोद-प्रमोद की व्यवस्था नहीं करेगा। इस पर पूरी तरह रोक रहेगी।
इसके अलावा शराब का वितरण, पैसे का वितरण, भोजन सामग्री का वितरण आदि जनता को लुभाने या संवेदना बंटारने के तहत नहीं करेगा। यह पूरी तरह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा। इसके साथ ही निर्वाचन कार्य में लगे हुये अधिकारियों के साथ शान्तिपूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तथा सुव्यवस्थित ढ़ग से मतदान सम्पन्न कराने में सहयोग करेगा। फर्जी मतदान करने या किसी को उकसाना अपराध की श्रेणी में आएगा।
मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने और वापस ले जाने के लिए किसी प्रकार का वाहन उपलब्ध नहीं कराएगा।
आयोग ने वोटरों को यह सहूलियत दी है कि वोट डालने के लिए कोई भी मतदाता स्वयं या अपनर परिवार के सदस्यों के लिए निजी वाहन को मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि तक ही ले जा सकेंगे। प्रत्याशी इस दौरान मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि के अन्दर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे न ही वोट मांगेंगे। आपत्तिजनक आचरण नहीं करेंगे। अधिकारियों के कार्य में न बाधा डालेंगे। मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने अथवा मतदाता को मतदान से रोकने या उसे मतदान स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न करने का कार्य दण्डनीय अपराध होगा।
सादे पेज पर पर्ची
मतदान के दिन मतदाताओं को पहचान पर्चियां सादे कागज पर दी जाएंगी। इस पर किसी भी प्रकार का प्रतीक या उम्मीदवार का नाम नहीं होगा।
चौकी या शिविर पर झंडा बैनर नहीं
मतदान के दिन मतदान केन्द्रों के निकट लगाए गए चौकी या शिविर लघु आकार के होंगे। कोई झण्डा, प्रतीक अथवा अन्य कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी। न ही किसी के लिए नाश्ता पानी की व्यवस्था रहेगी।