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विधायक विजय मिश्र के कारोबारी पुत्र विष्णु की जमानत अर्जी खारिज, हो सकती है गिरफ्तारी

भदोही जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत ने मंगलवार को विधायक विजय मिश्र के कारोबारी पुत्र विष्णु मिश्रा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Tue, 25 Aug 2020 06:19 PM (IST)Updated: Wed, 26 Aug 2020 01:13 AM (IST)
विधायक विजय मिश्र के कारोबारी पुत्र विष्णु की जमानत अर्जी खारिज, हो सकती है गिरफ्तारी
विधायक विजय मिश्र के कारोबारी पुत्र विष्णु की जमानत अर्जी खारिज, हो सकती है गिरफ्तारी

भदोही, जेएनएन। जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत ने मंगलवार को विधायक विजय मिश्र के कारोबारी पुत्र विष्णु मिश्रा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। पुलिस अब उनकी गिरफ्तारी के लिए शिकंजा कस सकती है। बता दें कि उनके पिता विजय मिश्र जेल जा चुके हैं जबकि उनकी माता फरार चल रही हैं।

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गोपीगंज कोतवाली के कौलापुर गांव निवासी कृष्णमोहन तिवारी ने विधायक विजय मिश्र, एमएलसी रामलली और उनके कारोबारी पुत्र विष्णु मिश्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए थे।

आरोप लगाया था कि उसके भवन को कब्जा कर लिया गया है। साथ ही मेसर्स कृष्णमोहन फर्म को हड़प लिया गया है। यही नहीं उनके द्वारा जबरिया चेक पर हस्ताक्षर भी कराया जाता रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विधायक को जेल भेज चुकी है जबकि विष्णु मिश्र ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने प्रार्थनापत्र के निस्तारण तक उनकी गिरफ्तारी तक रोक लगा दी थी। मंगलवार को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने और पत्राावली को परीक्षण किए जाने के बाद अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त कर दिया है। इसके पश्चात अब पुलिस शिकंजा कस सकती है।

डीएम और रजिस्ट्रार को विधायक पुत्र ने भेजा पत्र

विधायक पुत्र विष्णु मिश्र ने डीएम और उप निबंधक को पत्र भेजा है। आरोप लगाया है कि मेसर्स कृष्णमोहन के प्रोपराइटर कृष्णमोहन तिवारी के ऊपर उनके फर्म का 27 करोड़ बकाया है। उनके द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो गया है। इसके अलावा भी करीब 10 करोड़ सरकारी बकाया है। वह अपनी पूरी संपत्ति को अपने बच्चों के नाम से रजिस्ट्री कर सकते हैं। इसलिए कौलापुर सहित अन्य गांव में स्थित भूमि के बैनामे पर रोक लगाई जाए। जिससे वह अपनी भूमि किसी दूसरे को न बेच सकें।

पूर्व विधायक की बहन का दोबारा मेडिकल परीक्षण

गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के बघेल छावनी में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के मामले में पूर्व विधायक उदयभान सिंह की बहन उर्मिला सिंह का फिर से मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। इसके लिए मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया गया है। बघेल छावनी में 17 अगस्त को पूर्व विधायक उदयभान  सिंह की बहन उर्मिला ने ईंट पत्थर से हमला कर कांग्रेस के जिला महासचिव संतोष सिंह बघेल की माता शकुंतला देवी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। गंभीर रूप से घायल शकुंतला देवी का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। अभी भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। मामले में संतोष  सिंह डीएम से शिकायत कर आरोप लगाया कि उर्मिला  सिंह और उसके बहन के लड़के विपुल सिंह ने चिकित्सक से मिलकर फर्जी मेडिलकल प्रमाण पत्र बनवा लिया है। चिकित्सकों से सोनभद्र के लिए रेफर भी करा लिया है। हकीकत यह है कि उर्मिला सिंह ने ईंट से उसकी मां के सिर पर हमला कर दिया था। डीएम के निर्देश पर मेडिकल बोर्ड गठित कर फिर से परीक्षण कराने को कहा है।


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