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वाराणसी की सीमाओं पर बैरियर, बताना होगा वाजिब कारण, कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए पुलिस कमिश्नर ने उठाए कदम

पुलिस कमिश्नर ए. सतीश गणेश के अनुसार इंटरनेट मीडिया पर प्रकाशित होने वाले अफवाहों या फेक न्यूज की पुष्टि किए बिना फारवर्ड न करने की अपील की। दवाओं की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

By Saurabh ChakravartyEdited By: Published: Wed, 14 Apr 2021 08:20 PM (IST)Updated: Thu, 15 Apr 2021 07:12 AM (IST)
वाराणसी की सीमाओं पर बैरियर, बताना होगा वाजिब कारण, कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए पुलिस कमिश्नर ने उठाए कदम
वाराणसी बार्डर पर ही बैरियर लगाकर चेक किया जा रहा है।

वाराणसी, जेएनएन। कोरोना की चेन तोडऩे के लिए पुलिस कमिश्नर ए. सतीश गणेश भी आगे आए हैं। अप्रैल में पर्यटकों को काशी न आने की डीएम की सलाह के बाद उन्होंने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा है कि गैर जिलों से घूमने और बिना कार्य के आने वालों को बार्डर पर ही बैरियर लगाकर चेक किया जाएगा।

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पुलिस कमिश्नर के मुताबिक गाजीपुर रोड पर लेढ़ूपुर बार्डर, चंदौली रोड पर पड़ाव सूजाबाद, आजमगढ़ रोड पर रिंग रोड अंडर पास बार्डर, मीरजापुर रोड़ भीटी चौक, चंदौली रोड पर पररिया, जौनपुर रोड पर भेल कंपनी, प्रयाग राज रोड पर पीएसी भुल्लनपुर, अखरी रोड पर कनवा तिराहा, डाफी चौकी पर चेकिंग कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस समय ट्रेन व प्लेन में यात्रा करने वाले लोगों को निर्धारित संख्या में आने की छूट होगी। आवश्यक सेवाओं के वाहनों को सामान्य रूप से प्रवेश दिया जाएगा।

पुलिस कमिश्नर का कहना है कि पुलिस कंट्रोल रूम के 40, नगर निगम के 55 व सभी थानों की गाडिय़ों व 35 पीआरवी द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लगातार कोविड- 19 गाइडलाइन के बारे में बताया जा रहा है। इंटरनेट मीडिया पर प्रकाशित होने वाले अफवाहों या फेक न्यूज की पुष्टि किए बिना फारवर्ड न करने की अपील की। दवाओं की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बीमारी की जांच में निर्धारित शुल्क से अधिक लेने पर भी कार्रवाई की जाएगी। दाह संस्कार में प्रयुक्त लकडिय़ों की कीमत निर्धारित से अधिक लेने पर कार्रवाई होगी।

कोचिंग संस्थानों में कोविड -19 की गाइडलाइन का पालन करें , ना करने पर संचालक के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपने घरों में रहने व अति आवश्यक कार्यों के लिए घर से बाहर निकलने की अपील की गई है।

कमिश्नरेट की ओर से एक से 13 अप्रैल तक की कार्रवाई

- बिना मास्क के चालान - 8335 व जुर्माना चार लाख 14 हजार 950 रुपये।

- धारा 144 के उल्लंघन में कार्रवाई - 48

- वाहनों का चालान - 10,050

- सीज वाहन - 29

- वाहनों से शमन शुल्क - 979 वाहनों से पांच लाख 35 हजार 800 रुपये।


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