कानपुर की घटना के बाद अपराधियों पर गिरने लगी गाज, मीरजापुर में नौ लोगों के असलहे का लाइसेंस निरस्त
मीरजापुर में बुधवार को शराब तस्करी समेत अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल नौ आरोपितों के असलहे के लाइसेंस को जिला मजिस्ट्रेट सुशील पटेल ने निरस्त कर दिया।
मीरजापुर, जेएनएन। कानपुर में हुई घटना के बाद जिला प्रशासन व पुलिस ने अपराधियों की नकेल कसनी शुरू कर दी है। बुधवार को शराब तस्करी समेत अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल नौ आरोपितों के असलहे के लाइसेंस को जिला मजिस्ट्रेट सुशील पटेल ने निरस्त कर दिया। सभी को निर्देशित किया कि वे अपने असलहे को जल्द संबंधित थाने में लाकर जमा करा दें। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अवैध कार्य में संलिप्त वाहनों की जब्तीकरण के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।
प्रशासन की आंख में धूल झोंककर ले लिया असलहा
पडऱी थाने के निरीक्षक मंजेय सिंह व जमालपुर थानाध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी ने जिला मजिस्ट्रेट के पास एक रिपोर्ट बनाकर भेजी थी कि पडऱी और जमालपुर के नौ लोग पूर्व में आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। फिर भी इन्होंने प्रशासन की आंख में धूल झोंककर असलहा ले लिया है जबकि इन्हें सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए इनके असलहे के लाइसेंस को निरस्त किया जाए। थाना प्रभारी की रिपोर्ट पर जिला मजिस्ट्रेट सुशील कुमार पटेल द्वारा धारा 17(3) आयुध अधिनियम के अंतर्गत नौ असलहाधारकों के लाइसेंस को निरस्त कर दिया। इसमें शारदा प्रसाद मिश्र पुत्र भगवती प्रसाद मिश्र निवासी लोकापुर पडऱी, इंद्रजीत ङ्क्षसह पुत्र शिवशंकर ङ्क्षसह निवासी सिकरी पडऱी, श्यामसुंदर तिवारी पुत्र मोतीलाल तिवारी निवासी देवरी पडऱी, भोला यादव पुत्र बेचन यादव निवासी अघवार पडऱी, अरविंद्र कुमार सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी बिशुनपुरा जमालपुर, मंगला ङ्क्षसह पुत्र शिवमूरत सिंह निवासी धरवाह जमालपुर शामिल हैं।
कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए शस्त्र को थाने पर जमा कराए जाने का आदेश पारित
इसके अलावा संतोष कुमार सिंहपुत्र अभिमन्यु सिंह निवासी चैकिया जमालपुर, अभय दुबे उर्फ समीर दुबे पुत्र रामचंद्र दुबे निवासी डूही खुर्द जमालपुर तथा राजेंद्र यादव पुत्र केशनाथ यादव निवासी जगदीशपुर जमालपुर का शस्त्र लाइसेंस भी निलंबित करके लाइसेंसधारियों को कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए शस्त्र को थाने पर जमा कराए जाने का आदेश पारित किया है। थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे तत्काल असहला जमा कराने की कार्रवाई करें। वहीं अवैध शराब के परिवहन करने के संबंध में प्रभारी निरीक्षक लालगंज की रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अवैध शराब की तस्करी बिक्री एवं परिवहन हेतु प्रयोग में लाए गए वाहन संख्या- यूपी 63 एएन 1970 व यूपी 65 जेटी 0084 के पंजीकृत स्वामी क्रमश: सुशीला देवी पत्नी श्यामलाल निवासिनी कोठिलवा सक्तेशगढ़ चुनार व विवेक दुबे पुत्र विजय दुबे निवासी ओदरा कालिका बाड़ा जनपद वाराणसी को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया है।