अस्पतालों में मौत की रिपोर्ट न देने पर होगी महामारी एक्ट में कार्रवाई, वाराणसी के सीएमओ ने मांगी जानकारी
वाराणसी डीएम की ओर से पूर्व में जारी इससे संबंधित आदेश के क्रम में हर दिन शाम पांच बजे तक 24 घंटे के दौरान हुई मृत्यु की सूचना निर्धारित प्रपत्र पर समयबद्धता के साथ सूचित करने का निर्देश दिया है। इसे टेस्ट आइडी के साथ इपिडेमियोलाजिस्ट को उपलब्ध कराना होगा।
वाराणसी, जेएनएन। सरकारी व निजी अस्पतालों में हुई मौत की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को न देने पर मु्ख्य चिकित्सा अधिकारी ने नाराजगी जताई है। डीएम की ओर से पूर्व में जारी इससे संबंधित आदेश के क्रम में हर दिन शाम पांच बजे तक 24 घंटे के दौरान हुई मृत्यु की सूचना निर्धारित प्रपत्र पर समयबद्धता के साथ सूचित करने का निर्देश दिया है। इसे टेस्ट आइडी के साथ इपिडेमियोलाजिस्ट आरके सिंह (सेलफोन नंबर - 9453171825) को उपलब्ध कराना होगा। इसमें लापरवाही की स्थिति में महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की ताकीद भी की गई है।
दरअसल, मौत के सटीक आंकड़े न होने से अफसरों को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठकों में असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा की ओर से 27 अप्रैल को पत्र जारी किया गया था तो सीएमओ डा. वीबी सिंह ने 16 मई को पुनः स्मरण भी कराया था। इसके बाद भी कई अस्पतालों की ओर से लापरवाही बरती जा रही है। सीएमओ डा. वीबी सिंह की ओर से मंगलवार को जारी पत्र के अनुसार अस्पतालों की ओर से दी जाने वाली सूचना में कोविड से मृतकों की कुल संख्या, वाराणसी या अन्य जिले के आंकड़े, वाराणसी के मृतकों की कोविड टेस्ट आइडी का भी उल्लेख करना होगा। मृतक का नाम, आयु, लिंग, पता, टेस्ट आइडी व इसमें दर्ज सेलफोन नंबर, भर्ती का दिनांक भी दर्ज करना होगा। इसे अस्पताल में अलग रजिस्टर बना कर इसके आंकड़े रखने होंगे ताकि ससमय इसे चेक किया जा सके। इस कार्य के लिए अस्पतालवार एक नोडल अधिकारी या कर्मचरी नामित किया जाए। उसका नाम व सेलफोन नंबर एपि़डेमियोलाजिस्ट को भी उपलब्ध कराया जाए।