Move to Jagran APP

जन्मजात दिव्यांग बालिका है तो सावधि जमा के लिए मिलेंगे 50 हजार रुपये, जानें कैसे मिलेगा लाभ

न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि एवं एक हजार रुपये चिकित्सा बोनस पंजीकृत पुरुष कामगार को छह हजार रुपये अधिकतम दो शिशुओं के पोषण के लिए लड़की के जन्म पर 25 हजार और लड़के के जन्म पर एकमुश्त 20 हजार रुपये दिए जाते हैं।

By Abhishek SharmaEdited By: Published: Fri, 12 Nov 2021 01:57 PM (IST)Updated: Fri, 12 Nov 2021 01:57 PM (IST)
जन्मजात दिव्यांग बालिका है तो सावधि जमा के लिए मिलेंगे 50 हजार रुपये, जानें कैसे मिलेगा लाभ
पंजीकृत कामगार को प्रति वर्ष अपने पंजीकरण को नवीनीकृत करवाना होगा।

वाराणसी, जागरण संवाददाता। मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत सरकार पंजीकृत महिला श्रमिक, संस्थागत प्रसव पर चिकित्सा बोनस, नवजात शिशुओं के पोषण के लिए (लड़का -लड़की) आर्थिक सहयोग व जन्मजात दिव्यांग बालिकाओं के लिए सावधि जमा के लिए विशेष सहयोग दे रही है। इसमें पंजीकृत महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव पर निर्धारित तीन माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि एवं एक हजार रुपये चिकित्सा बोनस, पंजीकृत पुरुष कामगार को छह हजार रुपये, अधिकतम दो शिशुओं के पोषण के लिए लड़की के जन्म पर 25 हजार और लड़के के जन्म पर एकमुश्त 20 हजार रुपये दिए जाते हैं।

loksabha election banner

प्रथम संतान लड़की होने पर अथवा दूसरी संतान भी लड़की होने पर 25 हजार रुपये सावधि जमा के लिए दिया जा रहा है। यह 18 साल के लिए होगा। वहीं जन्मजात दिव्यांग बालिकाओं को 50 हजार सावधि जमा करने के लिए दिया जा रहा है। यब भी 18 साल के लिए होगा। दरअसल, उप्र भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (यूपीबीओसीडब्ल्यू) की श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने के लिये पंजीकरण के अवसर उपलब्ध कराए हैं।

निम्न प्रकार के कार्य करने वाले कर्मकार और श्रमिक पंजीकरण के लिए हैं पात्र : बढ़ई का कार्य, कुआं खोदना, रोलर चलाना, पालिश, सड़क बनाना, मिक्सर चलाना, बेल्डिंग का कार्य, छप्पर डालने का कार्य, राजमिस्त्री का कार्य, प्लम्बरिंग, लोहार, मोजैक पुताई इलेक्ट्रिक वर्क, हथौड़ा चलाने का कार्य, सुरंग निर्माण, टाइल्स लगाने का कार्य, कुएं से तलछट हटाने का कार्य, चट्टान तोड़ने का कार्य या खनिकर्म वर्क, सड़क निर्माण से सम्बन्धित, स्प्रे वर्क या मिक्सिंग मार्बल एवं स्टोन वर्क चौकीदारी - निर्माण सथल पर सुरक्षा प्रदान करने के लिये सभी प्रकार के पत्थर तोड़ने व पीसने का कार्य, निर्माण स्थल पर लिपिकीय व लेखा कार्य करने वाले कर्मकार, सीमेन्ट, कंक्रीट, ईंट ढोने का कार्य करने वाले बांध, पुल, सड़क निर्माण या भवन निर्माण से सम्बन्धित कोई संक्रिया, बाढ़ प्रबन्धन, ठंडा व गरम मशीनरी की स्थापना व मरम्मत, अग्निशमन प्रणाली की स्थापना व मरम्मत, बडे यांत्रिक कार्य - मशीनरी पुल का निर्माण का कार्य, मकानों, भवनों की आन्तरिक सज्जा का कार्य खिड़की , ग्रिल , दरवाजे आदि की गढ़ाई व स्थापना का कार्य, माड्यूलर किचन सुरक्षा द्वार व की स्थापना, सामुदायिक पार्क या फुटपाथ निर्माण, ईंट भट्ठों पर ईट निर्माण कार्य मिट्टी , बालू , मौरंग खनन कार्य अन्य उपकरणों की स्थापना का कार्य लिफ्ट व स्वचालित सीढी की स्थापना का कार्य सीमेन्ट , ईंट आदि ढोने का कार्य, मिट्टी का काम, चूना बनाना आदि शामिल है।

पंजीकरण के लिए ये भी पात्रता जरूरी : इस योजना के लिए जरूरी है कि अभ्यर्थी की आयु 18 से 60 के बीच हो। इसमें सभी निर्माण श्रमिक शामिल हैं। ये भी आवश्यक है कि पंजीकरण के समय पिछले 12 माह में 90 दिनों तक निर्माण श्रमिक के रूप में एवं उपरोक्त कार्यों में से कोई भी कार्य किया हो।

निम्न अभिलेख लगाना होगा : पंजीकरण के समय दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो, स्व घोषित नियोजन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति अनिवार्य है। यह भी जरूरी है कि पंजीकृत कामगार को प्रति वर्ष अपने पंजीकरण को नवीनीकृत करवाना होगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.