Move to Jagran APP

1.32 लाख वाहनों का पंजीयन निलंबित, 26 मई के बाद गाड़ी हो जाएगी कंडम

वाहनों का 15 वर्ष आयु पूरा होने और उसके बाद नंबर का नवीनीकरण कराने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसमें लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई भी होगी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 30 Jan 2019 10:03 AM (IST)Updated: Wed, 30 Jan 2019 10:03 AM (IST)
1.32 लाख वाहनों का पंजीयन निलंबित, 26 मई के बाद गाड़ी हो जाएगी कंडम
1.32 लाख वाहनों का पंजीयन निलंबित, 26 मई के बाद गाड़ी हो जाएगी कंडम

वाराणसी, (जेपी पांडेय)। वाहनों का 15 वर्ष आयु पूरा होने और उसके बाद नंबर का नवीनीकरण नहीं कराने पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन ने 1.32 लाख वाहनों का नंबर निलंबित कर दिया है। यदि कोई वाहन स्वामी अपने वाहनों के नंबर का नवीनीकरण कराना चाहता है तो उसे उप परिवहन आयुक्त वाराणसी परिक्षेत्र (डीटीसी) के यहां 26 मई से पहले अपील करनी होगी। इसके बाद उस वाहन को कंडम मान लिया जाएगा। शासन के निर्देश पर डीटीसी डीके त्रिपाठी ने एआरटीओ को निर्देश दिया था कि 15 वर्ष आयु पूरा कर चुके वाहन स्वामियों को नोटिस जारी अवगत कराया जाए कि वे अपने गाड़ियों के नंबर का नवीनीकरण करा लें। नवीनीकरण नहीं कराने पर उनके नंबर को निलंबित कर दिए जाएंगे। नोटिस जारी कर दी गई थी मोहलत :

prime article banner

एआरटीओ ने दो लाख वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर अपने नंबर का नवीनीकरण कराने को कहा था। इस बीच करीब 68 हजार वाहन स्वामियों ने अपने गाड़ियों का नंबर का नवीनीकरण कर लिया था। उन्हें नोटिस जारी कर अंतिम मौका दिया गया था। पंजीयन के यह है नियम : परिवहन कार्यालय में वाहनों का वनटाइम टैक्स (15 वर्ष के लिए) जमा होता है। इसके बाद वाहन स्वामी को अपने वाहनों के नंबर का नवीनीकरण कराना पड़ता है। पांच वर्ष के लिए नवीनीकरण होता है। समयावधि में नंबर का नवीनीकरण नहीं कराने पर वाहन स्वामी को जुर्माना भी देना पड़ता है। 26 नवंबर 2018 तक 20 सीरीज के दो लाख वाहनों की आयु 15 वर्ष हो चुकी थी। इससे पहले वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर नवीनीकरण कराने को कहा गया था, कुछ लोगों ने कराया भी, जिन्होंने अपने वाहनों के नंबर का नवीनीकरण नहीं कराया उनके निलंबित कर दिए गए। 26 मई तक डीटीसी के यहां वाहन स्वामी अपील कर अपने नंबर का नवीनीकरण करा सकते हैं। -अमित राजन राय, एआरटीओ प्रशासन।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.