गाजीपुर में Mukhtar Ansari के करीबी आजम व उनके परिजनों के 10 शस्त्र निलंबित
मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के गैंग आइएस-191 के सदस्य मो. आजम सिद्दीकी व इनके परिवारीजनों के 10 शस्त्र लाइसेंस को जिला प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने सभी शस्त्र को मालखाने में जमा करा दिया गया है।
गाजीपुर, जेएनएन। मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के गैंग आइएस-191 के सदस्य मो. आजम सिद्दीकी व इनके परिवारीजनों के 10 शस्त्र लाइसेंस को जिला प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने सभी शस्त्र को मालखाने में जमा करा दिया गया है। इससे पहले भी इनके परिजनों के सात शस्त्रों को निलंबित किया गया था।
मुख्तार अंसारी गैंग के सभी सदस्यों के खिलाफ जिला प्रशासन की चौतरफा कार्रवाई जारी है। इसके तहत जिला प्रशासन ने मुख्तार के करीबी मो. आजम सिद्दीकी व इनके पुत्र मोहसिन सिद्दीकी, मो. शादाब सिद्दीकी, साकिब सिद्दीकी सहित निगार बेगम पत्नी मो. आजम, कैसर जहां पत्नी मो. साजिद, मो. साजिद पुत्र प्यारे मुहम्मद प्यारे अली निवासीगण बरबरहना, थाना कोतवाली के कुल 10 शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर शस्त्र को मालखाने में जमा करा दिया गया है। जिला प्रशासन के इस कार्रवाई से संबंधितों में खलबली मची हुई है।
राजन सिंह की संपत्ति कुर्क
मऊ सदर विधायक मुख्तार अंसारी गिरोह आईएस 191 के नजदीकी, कोयला माफिया व अपराधिक गैंग आईआर- 09 के सदस्य व हिस्ट्रीशीटर राजेश उर्फ राजन सिंह की परदहां मिल रोड स्थित तीन मंजिला मकान को गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने जब्त कर दिया। इस मकान की कीमत लगभग 60.18 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक सुशील घुले ने बताया कि मुख्तार अंसारी गिरोह आईएस 191 के सदस्य मन्ना सिंह हत्याकांड 2009 में गवाह राम सिंह मौर्या एवं सुरक्षा में लगे आरक्षी सतीश हत्या हुई थी। इसमें सह अभियुक्त रहे त्रिदेव कंस्ट्रक्शन, त्रिदेव कोल डिपो, त्रिदेव ग्रुप के पूर्व मालिक कोयला माफिया सरायलखंसी निवासी राजेश सिंह उर्फ राजन सिंह की 09 लाख 18 हजार व उस पर निर्माणधीन तीन मंजिला मकान कीमत 51 लाख कुल कीमत 60.18 लाख रुपये की अवैध रूप से अर्जित धन से बनाई गई संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई है।