बीएस-4 वाहनों में भी बनेगा प्रदूषण प्रमाणपत्र
जागरण संवाददाता, उन्नाव : अभी तक प्रदूषण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता से बाहर रहे भारत स्टेज (बी
जागरण संवाददाता, उन्नाव : अभी तक प्रदूषण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता से बाहर रहे भारत स्टेज (बीएस)-4 वाहनों को भी अब प्रमाण पत्र की श्रेणी में लाया गया है। विभाग की ओर से जारी नए नियम के अनुसार बीएस-4 इंजन वाले वाहनों में भी अब प्रदूषण प्रमाण पत्र जरूरी होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अन्य मानक वाले वाहनों में बनने वाले प्रमाण पत्र की वैधता छह माह के स्थान पर इन वाहनों में एक साल की होगी।
परिवहन आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी आदेशों में सभी प्रकार के वाहनों में बनने वाले नियंत्रित प्रदूषण प्रमाणपत्र की वैधता छह माह रखी गई थी। इसके बाद जब भारत स्टेज (बीएस)-4 इंजन के वाहन बाजार में उतारे गए तो इन्हें शुरुआती दौर में प्रदूषण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता से बाहर रखा गया। लेकिन बीते दिनों परिवहन आयुक्त कार्यालय से आए आदेश में साफ किया गया है कि अब बीएस-4 इंजन के वाहनों में भी प्रदूषण प्रमाण पत्र जरूरी होगा। आदेश में इस मानक के वाहनों में प्रमाण पत्र की वैधता सीमा में संशोधन करते हुए विशेष छूट दी गई है। इसमें बीएस-4 वाहनों में इसकी वैधता को अन्य वाहनों की वैधता छह माह से बढ़ाकर एक साल कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि बीएस-4 इंजन के वाहनों में जो प्रमाण पत्र बनेगा वह एक वर्ष के लिए जारी किया जाएगा। जबकि अन्य वाहनों में इसकी अवधि छह माह के लिए ही होगी। इस आदेश के बाद सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी उन्नाव की ओर से जिले के सभी जांच केंद्रों को भी पत्र भेजकर इसकी जानकारी दे दी गई है।
बीएस-4 वाहनों के स्वामी रखें ध्यान
जिला सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी की ओर से जिले के सभी प्रदूषण जांच केंद्रों को जारी आदेश में कहा गया है कि वह लोग बीएस-4 वाहनों में एक साल के लिए प्रदूषण प्रमाणपत्र जारी करें। इसमें पूर्व की भांति छह माह की वैधता को लागू न किया जाए। साथ ही उन्होंने वाहन स्वामियों को भी सचेत किया कि वह लोग अपने बीएस-4 वाहनों में प्रदूषण प्रमाणपत्र बनवाते समय देख लें कि वह एक साल का ही बना हो।