हत्या में पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास
हत्या में पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास
हत्या में पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास
जागरण संवाददाता, उन्नाव : सफीपुर क्षेत्र में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर शव को कल्याणी नदी के पास फेंकने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर तीन ने महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास व 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने मुकदमे में सुनाई गई सभी सजाएं एक साथ चलने का अभी आदेश दिया है।
घटना नौ जून 2017 की है। सफीपुर क्षेत्र के गांव दौलतपुर के मजरा एतबारपुर के निकट कल्याणी नदी के पास एक अज्ञात युवक का शव क्षत विक्षत अवस्था में पड़ा मिला था। पुलिस ने गांव के प्रधान शैलेश कुमार यादव की तहरीर पर अज्ञात लोगों के विरुद्ध हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। वहीं पुलिस जांच में पाया गया था कि युवक की हत्या तीन दिन पहले करने के बाद शव को नदी में फेंका गया। सफीपुर कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो शव की शिनाख्त राजकुमार निवासी झब्बूखेड़ा के रूप में हुई, जिसके बाद पुलिस जांच में पता चला कि हत्या मृतक की पत्नी माया देवी ने अपने प्रेमी कमलेश निवासी ग्राम संभर खेड़ा, कोतवाली गंगाघाट के साथ मिलकर की थी और शव को गायब करने के इरादे से कल्याणी नदी में फेंका था। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को जेल भेजा था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर तीन में चल रही थी। जहां अपर जिला जज महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने सुनवाई की। जिसमें अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल विनय दीक्षित 'आशु' की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने मायादेवी और कमलेश को दोषी करार देते हुए हत्या के मामले में आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड और हत्या के साक्ष्य छिपाने की धारा 201 आइपीसी में सात-सात वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की दोनों को सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि दोनों सजाए एक साथ चलेंगी।