किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपितों को आजीवन कारावास
जागरण संवाददाता उन्नाव बुआ के लड़के के साथ मिल गांव की किशोरी का अपहरण कर दुष्कम
जागरण संवाददाता, उन्नाव : बुआ के लड़के के साथ मिल गांव की किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपितों को कोर्ट ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 75-75 हजार का जुर्माना भी लगाया है। आदेश दिया कि जुर्माने की 75 प्रतिशत राशि पीड़िता को दी जाए।
बता दें कि माखी थानाक्षेत्र के गांव पवई निवासी किशोरी के पिता ने 13 सितंबर सन् 2014 को थाने में दी तहरीर में बताया कि गांव निवासी राजकुमार पुत्र बाबूलाल निवासी पवई अपनी बुआ के लड़के दिनेश के साथ मिलकर उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर किशोरी को बरामद किया था। पीड़िता ने बताया था कि इस दौरान आरोपित युवक ने उससे दुष्कर्म भी किया था। तभी से मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट उन्नाव की न्यायाधीश स्वपना सिंह की कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को न्यायाधीश ने विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की ओर से पेश किये गए गवाहों व दलीलों को ध्यान में रखते हुए दोनों को दोषी पाया। इसके बाद दोनों के खिलाफ सजा का एलान किया।