दो लेखपाल और कंप्यूटर आपरेटर सहित चार पर मुकदमा
दो लेखपाल व कंप्यूटर आपरेटर सहित चार पर दर्ज हुआ मुकदमा
दो लेखपाल और कंप्यूटर आपरेटर सहित चार पर मुकदमा
संवाद सहयोगी, पाटन (उन्नाव) : डीएम के आदेश के बाद तहसीलदार बीघापुर ने थाना बिहार में तहसील के दो लेखपाल, कंप्यूटर आपरेटर सहित चार लोगों के खिलाफ सोमवार को धोखाधड़ी व फर्जी दस्तावेजों के सहारे खतौनी में नाम संशोधन कर दूसरे का नाम दर्ज कराने पर मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि कूट रचना करके फर्जी दस्तावेज तैयार करके कीमती जमीन का लाभ देने का काम आरोपितों ने किया। बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद अलमदरामद हो गयी। मामला कटरी के गांव कर्मी का है।
तहसील बीघापुर में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम रवींद्र कुमार के सामने ग्राम कर्मी निवासी सूर्य प्रकाश सिंह ने प्रार्थना पत्र दिया था। कहा था कि मेरे गांव में करीब ढाई बीघा जमीन जो कीमती है। उसको लेखपाल ने मिलकर दूसरे के नाम करा दिया। डीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुये तहसीलदार को मौके पर भेजकर जांच करने का निर्देश दिया था। कहा था कि दोषी पाए जाने पर दोषियों पर मुकदमा दर्ज कराएं। तहसीलदार ने गांव पहुंचकर करीब आधा दर्जन लोगों के बयान लिया। जिसमें पाया कि कर्मी की खतौनी सन फसली 1427-1432 फ के खाता संख्या 13 की गांटा संख्या 139 रकबा 0.638 हे. अंकित नाम गंगा कृष्ण पुत्र हरदयाल के नाम पर राजस्व निरीक्षक के आदेश 18 जून को संशोधित कर अंकित किया जाना त्रुटि पूर्ण पाया। जिसमें दो लेखपाल कंप्यूटर आपरेटर व अपना नाम दर्ज कराने वाले को दोषी पाया। तहसीलदार दिलीप कुमार की तहरीर पर लेखपाल आनंद कुमार सिंह, लेखपाल आकाश सिंह चौहान, कंप्यूटर आपरेटर अमरेश कुमार व जमीन अपने नाम कराने वाले गंगा कृष्ण निवासी पद्यालय कालोनी एयरपोर्ट रोड इंदौर मध्यप्रदेश के खिलाफ पुलिस ने धारा 419 , 420 , 467 ,468 , 471 का मुकदमा दर्ज किया। थाना प्रभारी सुधीर कुमार ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विवेचना की जाएगी।