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बांगरमऊ सब्जी विक्रेता मामले में निलंबित सिपाही की जमानत खारिज

जागरण संवाददाता उन्नाव बांगरमऊ तहसील की कस्बा बाजार में सब्जी विक्रेता मोहम्मद फैसल को बीत

By JagranEdited By: Published: Wed, 01 Sep 2021 07:58 PM (IST)Updated: Wed, 01 Sep 2021 07:58 PM (IST)
बांगरमऊ सब्जी विक्रेता मामले में निलंबित सिपाही की जमानत खारिज
बांगरमऊ सब्जी विक्रेता मामले में निलंबित सिपाही की जमानत खारिज

जागरण संवाददाता, उन्नाव: बांगरमऊ तहसील की कस्बा बाजार में सब्जी विक्रेता मोहम्मद फैसल को बीती 21 मई को दिन में एक सिपाही ने सरेराह पीटकर बाइक में बिठाकर कोतवाली पहुंचाया था। इसके बाद उसकी वहां भी पिटाई की थी। जिसमें फैसल को 14 चोटें आई थीं। जिससे उसकी मौत हो गई थी। फैसल की मौत के बाद स्वजन के हंगामा करने पर एसपी ने सिपाही विजय चौधरी को निलंबित किया था और उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करवाकर जेल भेजा गया था।

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जेल में बंद आरोपित सिपाही की जमानत का प्रार्थनापत्र उसके वकील ने एडीजे पांच व विशेष सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट संदीप गुप्ता की कोर्ट में दिया था। जिसकी सुनवाई न्यायाधीश ने की। जिसमें अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक हरीश अवस्थी ने सिपाही द्वारा की गई सब्जी विक्रेता की हत्या मामले पर अपनी बात रखते हुए घटना को अमानवीय बताया और कहा कि यदि आरोपित को जमानत दी गई तो वह साक्ष्य प्रभावित कर मुकदमे को कमजोर करेगा। जिससे गरीब परिवार न्याय से वंचित हो जाएगा। वहीं आरोपित सिपाही के वकील ने जमानत स्वीकार करने की मांग की जिसे न्यायाधीश ने खारिज कर दिया।


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