वाहन पंजीकरण के लिए नहीं करनी होगी भागदौड़
व्यवस्था ऑनलाइन हुई। नंबर आवंटन की प्रक्रिया पेपरलेस होगी।
सुलतानपुर : वाहन स्वामी को अब वाहन खरीदने पर पंजीकरण के लिए विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डीलर, ग्राहक और वाहन के डाटा को ऑनलाइन विभाग को देगा। इससे पंजीयन में देर नहीं होगी और नंबर लेकर ही वाहन सड़क पर उतरेंगे। यह व्यवस्था जिले में शुरू कर दी गई है।
परिवहन विभाग ने वाहन पंजीकरण की व्यवस्था में बदलाव किया है। डीलर प्वाइंट से ही वाहन को नंबर निर्गत कर दिया जाएगा। विभाग की अधिकतर प्रक्रिया ऑनलाइन और पेपरलेस की जा रही है। ऐसे में वाहन स्वामियों को बार-बार एआरटीओ कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। वाहन का ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी, पता में बदलाव, फाइनेंस आदि का एनओसी ऑनलाइन होगा। अब नया वाहन खरीदने पर डीलर ग्राहक से बीमा की राशि, टैक्स, पंजीकरण शुल्क के साथ क्रेता के डिजिटल साइन लेकर फार्म विभाग को प्रेषित कर देगा। पांच दिन में इसकी स्वीकृति और स्थाई पंजीयन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का कोड डीलर की ओर से विभाग को दिए जाने पर अस्थाई रजिस्ट्रेशन सात दिन के भीतर स्थाई कर दिया जाएगा।
निर्धारित कीमत देने पर मिलेगा मनचाहा नंबर :
परिवहन विभाग की ओर वीआइपी नंबरों को छोड़कर यदि वाहन स्वामी अपना कोई अन्य मनचाहा नंबर चाहता है तो उसे अतिरिक्त धनराशि ऑनलाइन देनी होगी। चार पहिया वाहन के पांच हजार और दो पहिया वाहन पर मनचाहा नंबर पाने के लिए दो हजार रुपये का भुगतान करना होगा। वीआईपी नंबर पहले की तरह नीलामी के जरिए मिल सकेंगे।
एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी ने बताया कि ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इसी के साथ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट सभी वाहनों पर 31 जनवरी तक लगा दिए जाएंगे।