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पत्‍नी से करवा रहा था घिनौना काम,नवजात बच्‍ची को भी नहीं छोड़ा-सास भी थी शामिल Sultanpur News

अपहरण छेडख़ानी समेत कई धाराओं में केस दर्ज। पुलिस ने मां-बेटे को किया गिरफ्तार।

By Anurag GuptaEdited By: Published: Mon, 29 Jul 2019 07:29 PM (IST)Updated: Tue, 30 Jul 2019 08:20 AM (IST)
पत्‍नी से करवा रहा था घिनौना काम,नवजात बच्‍ची को भी नहीं छोड़ा-सास भी थी शामिल Sultanpur News
पत्‍नी से करवा रहा था घिनौना काम,नवजात बच्‍ची को भी नहीं छोड़ा-सास भी थी शामिल Sultanpur News

सुल्‍तानपुर, जेएनएन। कोतवाली नगर के एक गांव में विवाहिता ने अपने पति व सास पर देह व्यापार करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। विरोध करने पर उसके साथ ज्यादती की जाती थी। आरोपितों ने विवाहिता की नवजात बच्ची को भी एक व्यक्ति के हाथ बेच दिया। पीडि़ता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने छेडख़ानी, अपहरण, गाली-गलौज व जान से मारने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सास व पति को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे आरोपित की तलाश की जा रही है। 

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19 फरवरी 2019 को जयस‍िंहपुर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाली युवती की शादी कोतवाली नगर के एक व्यक्ति के साथ हुई थी। विवाहिता के अनुसार उसकी सास का एक शिक्षक से अवैध संबंध है। इस चक्कर में वह अक्सर उसके घर आया जाया करता था। कुछ और लोग भी उसकी सास से मिलने आते-जाते रहते थे। उसका पति शराब का आदी है। मां-बेटे अक्सर उस पर देह व्यापार करने के लिए दबाव बनाते थे।

विरोध करने पर उसकी पिटाई की जाती थी। तहरीर में पीडि़ता ने कहा है कि दोनों ने उसकी नवजात बेटी को राजन के हाथों बेच दिया। वह उसे किसी और को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में है। इसी महीने सात जुलाई को पीडि़ता अपने भाई के साथ मायके चली आई और आपबीती घरवालों को बताई। 28 जुलाई को मामले की शिकायत कोतवाली में की गई। उप निरीक्षक सीताराम यादव ने बताया कि आइपीसी की धारा 354/506/504/363/511 के तहत मुकदमा दर्ज कर सास व पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। 

लिपिक को कोतवाली में बैठाया

इस मामले में विनियमित क्षेत्र के लिपिक जेपी स‍िंह की भूमिका भी संदिग्ध है, लेकिन पुलिस इनकी संलिप्तता से इंकार कर रही है। सोमवार को उन्हें कोतवाली बुलाया गया, जहां कई घंटे पूछताछ की गई। सूत्रों के अनुसार जेपी का आरोपित महिला के परिवार से गहरी जान-पहचान है। एसआइ सीताराम यादव ने बताया कि पीडि़त परिवारजनों ने जेपी पर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगाया है।

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