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सीएम केजरीवाल की डिस्चार्ज अर्जी पर आपत्ति

आठ दिसंबर को होगी बहस आएगा फैसला

By JagranEdited By: Published: Thu, 25 Nov 2021 11:13 PM (IST)Updated: Thu, 25 Nov 2021 11:13 PM (IST)
सीएम केजरीवाल की डिस्चार्ज अर्जी पर आपत्ति
सीएम केजरीवाल की डिस्चार्ज अर्जी पर आपत्ति

सुलतानपुर: आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे से मुक्त किए जाने को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को अभियोजन ने लिखित आपत्ति दाखिल की है। अब इस मामले में एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष जज पीके जयंत आठ दिसंबर को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुनाएंगे।

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अमेठी लोकसभा से वर्ष 2014 में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे कवि कुमार विश्वास का प्रचार करने अरविद केजरीवाल मुसाफिरखाना गए थे। तब उन पर बिना अनुमति जनसभा करने का आरोप लगाते हुए आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया था। उसी मामले का विचारण इन दिनों सांसद-विधायक की विशेष अदालत में चल रहा है। पिछली पेशी पर जब सीएम अरविद केजरीवाल अदालत के समक्ष हाजिर हुए थे तो उनकी तरफ से डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र देकर आरोपों से मुक्त किए जाने की मांग की गई थी।

गुरुवार को विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बचाव पक्ष की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर लिखित आपत्ति दाखिल की। प्रकरण में आठ दिसंबर की पेशी सुनवाई के लिए नियत की गई। गौरतलब है कि गौरीगंज थाने में दर्ज मुकदमे में भी केजरीवाल की ओर से डिस्चार्ज की अर्जी दी गई थी, जिसे अदालत पहले ही निरस्त कर चुकी है।

विधायक अदालत में पेश, बयान दर्ज

सुलतानपुर: सांसद-विधायक के लिए गठित विशेष अदालत में गौरीगंज के सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह व जयसिंहपुर के पूर्व विधायक अर्जुन सिंह सह अभियुक्तों के साथ हाजिर हुए तो विशेष जज ने बतौर आरोपी उनके बयान दर्ज किए। सात दिसंबर को मामले में बहस की तिथि नियत की गई है।

वर्ष 2017 के विधान सभा चुनाव में मार्ग जाम कर रैली करने व लोगों का अपहरण करने का आरोप लगाते हुए सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह व 11 लोगों पर गौरीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसका विचारण चल रहा है। मामले में अभियोजन की ओर से गवाही पूरी की जा चुकी है। विधायक अपने अधिवक्ता रुद्रप्रताप सिंह व सह अभियुक्तों के साथ हाजिर हुए तो उनका भी बयान दर्ज किया गया।

वहीं, इसी कोर्ट में चल रहे दूसरे मामले में विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय ने बताया कि पूर्व विधायक अर्जुन सिंह व अन्य छह अभियुक्तों पर लूट का पुराना मुकदमा विचाराधीन है। अभियोजन की ओर से साक्ष्य पूरे किए जा चुके हैं। विधायक सह अभियुक्तों के साथ अदालत में हाजिर हुए तो उनका भी बयान दर्ज कर लिया गया है।


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