गरीब सवर्णो को जारी होगा प्रमाण-पत्र
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सुलतानपुर : नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए बने कानून को लागू करने के लिए पात्रों को प्रमाण-पत्र जारी करनें का निर्देश शासन नें जारी किया है। जिलाधिकारियों को भेजे गए निर्देश में निर्गत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र के प्रारूप सहित अन्य बिन्दुओं को स्पष्ट किया गया है। डीएम से लेकर तहसीलदार स्तर के अधिकारी यह प्रमाण-पत्र जारी करेगें।
आरक्षण का लाभ पाने की पात्रों को अधिकारियों में प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर संशय बना था। 14 मार्च को शासन के कार्मिक अनुभाग की ओर से सवर्णों को आरक्षण दिए जाने के संदर्भ में सारे बिदुओं को स्पष्ट किया गया है। अपर मुख्य सचिव मुकुल सिघल की ओर से सभी मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर पात्रों को आरक्षण का लाभ दिलाने को लेकर गाइड लाइन जारी की गई है।
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प्रमाणपत्र में होंगी यह सूचनाएं
प्रमाण पत्र में आवेदक का फोटो और उसका संपूर्ण विवरण अंकित रहेगा। जिसमें पात्र के पास पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि न होने, एक हजार वर्गफीट अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल में मकान न होने और एससी-एसटी तथा ओबीसी के रूप में आरक्षण का लाभ न पाने को प्रशासन की ओर से प्रमाणित किया जाएगा। इस प्रमाण पत्र के साथ लाभ के इच्छुक आवेदक को स्वप्रमाणित पत्र भी आवेदन के साथ देना होगा।
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निर्धन सवर्णों को आरक्षण देने के कानून को लागू करने के लिए शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं। दिए गए निर्देशों के अनुरूप एनआईसी के जरिए प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे हैं।
हर्षदेव पांडेय, एडीएम प्रशासन