पांच की जगह दस लोग कर सकेंगे डोर-टू-डोर प्रचार
31 जनवरी तक बाइक रैली रोड शो वाहन रैली व पदयात्रा पर रोक 50 हजार रुपये से ज्यादा नकदी लेकर चलने वालों को दिखानी होगी बैंक की जमा-निकासी रसीद
सुलतानपुर: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव प्रचार के लिए जारी बंदिशों में कुछ सहूलियत दे दी गई है। अब पांच की जगह दस-दस लोगों का ग्रुप बनाकर राजनीतिक पार्टियां व प्रत्याशी कोविड गाइड के अनुपालन के साथ डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। वहीं, 31 जनवरी तक बाइक रैली, रोड शो, वाहन रैली व पदयात्रा पर रोक लगा दी गई है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी बी. प्रसाद ने बताया कि 500 लोगों तक व मैदान की क्षमता के 50 फीसद लोगों के उपस्थिति पर ही सभा करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इस तरह के कार्यक्रम की अनुमति के लिए प्रत्याशियों को सुविधा एप पर आवेदन करना होगा। कोविड गाइड लाइन के सशर्त अनुपालन के दावे पर ही कार्यक्रम आयोजन की अनुमति दी जाएगी। वीडियो वैन से प्रचार करते वक्त यह ध्यान देना जरूरी है कि आम लोगों को इससे परेशानी न हो। यातायात व्यवस्था में भी कोई असुविधा होने पर कार्रवाई की जाएगी।
प्रस्तावकों को भी देना होगा टीका प्रमाणपत्र:
नामांकन के दौरान दलीय प्रत्याशियों को एक प्रस्तावक रखना होगा। प्रस्तावक वही बन सकेगा, जो कोविड टीके के दोनों चक्रों को पूरा कर लिया हो। निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए जरूरी सभी दस प्रस्तावकों को भी कोविड टीकाकरण प्रमाणपत्र देना होगा।
प्रत्याशियों के खाते में जुड़ेगा स्टार प्रचारकों का खर्च:
प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आने वाले स्टार प्रचारकों का खर्च भी प्रत्याशियों के खाते में ही जोड़ा जाएगा। 50 हजार रुपये से ज्यादा नकदी लेकर चलने वालों को बैंक की जमा-निकासी रसीद दिखानी होगी। ऐसा न करने पर रुपये जब्त भी किए जा सकते हैं।