पिता-पुत्रों सहित एक ही परिवार के चार लोगों को सात साल की कैद
दस साल पहले हुई थी जानलेवा हमले की वारदात
सुलतानपुर: जानलेवा हमले के मामले में सोमवार को पिता-पुत्रों समेत एक ही परिवार के चार लोगों को एडीजे अभय कुमार श्रीवास्तव ने सात साल कैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। दस साल पहले हुई घटना के आरोपितों पर 46 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विजयशंकर शुक्ल ने बताया कि धम्मौर थाना के बिकना पूरे डेड़िया में संपत्ति विवाद में दंपति पर 30 मार्च 2011 को धारदार हथियार से हमला किया गया था। घटना में राम प्रताप यादव व इनकी पत्नी सीता देवी को चोटें आई थीं। विवेचना के बाद पुलिस ने रामप्रताप के भाइयों मथुरा, इनके बेटों अमर बहादुर यादव व धनंजय और भाई रामलखन के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश सात गवाहों व लिखित साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्तों को दोषी मानकर सोमवार को सजा सुनाई और जेल भेज दिया। अर्थदंड से 25,000 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में वादी रामप्रताप को देने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है।
फालोअप: टीईटी: दर्ज कराई एफआइआर, आरोपित निजी मुचलके पर रिहा
सुलतानपुर: शिक्षक पात्रता परीक्षा के दौरान दूसरे के नाम पर परीक्षा देने के आरोप में पकड़े गए आरोपितों के विरुद्ध केंद्र व्यवस्थापकों ने एफआइआर दर्ज कराई। पुलिस ने उनको निजी मुचलके पर थाने से छोड़ दिया।
रविवार को नेशनल इंटर कालेज कादीपुर में परीक्षा देने पहुंचे मोहम्मद अकबर नाम के युवक को पकड़ा गया था। उसके पास मिले प्रवेशपत्र में मोहम्मद अबरार व आधार कार्ड में मोहम्मद अकबर लिखा हुआ पाया गया। केंद्र व्यवस्थापक डा. केडी सिंह ने आरोपित के विरुद्ध धोखाधड़ी व परीक्षा अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई।
वहीं, लम्भुआ स्थित सर्वोदय इंटर कालेज में परीक्षा के दौरान महिला अभ्यर्थी सुमन को कुसुम के नाम पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया था। इस महिला के विरुद्ध भी केंद्र व्यवस्थापक ने रिपोर्ट दर्ज कराई। सीओ सतीश चंद्र शुक्ल ने बताया कि दोनों को निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया।